Published - 16 Feb 2021 by Tractor Junction
वित्त वर्ष 2020-21 समाप्त होने को है। इसे लेकर राज्य सरकारों ने प्रदेश में इस वित्त वर्ष के लिए जारी योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी दिशा में हरियाणा सरकार ने भी तेजी दिखाई हैं। इस वित्त वर्ष में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जाने वाली योजना कृषि यंत्रीकरण उपमिशन एसएमएएम के तहत लक्ष्यों को पूर्ती के लिए हरियाणा सरकार ने किसान आवेदन की अंतिम तिथि को 18 फरवरी 2021 तक कर दिया है। इससे पहले ये आवेदन 31 जनवरी 2021 तक आमंत्रित किए गए थे, परन्तु कुछ किसान 31 जनवरी तक आवेदन करने से वंचित रह गए थे। ऐसे सभी किसानों को एक अंतिम मौका देते हुए राज्य सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 फरवरी 2021 शाम 7 बजे तक कर दी है।
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हरियाणा सरकार की ओर बूम स्प्रेयर, कपास बिजाई मशीन, ब्रीकेट मेकिंग मशीन, हे रेक, लेजर लैंड लेवलर, मल्टीक्रॉप प्लान्टर/ मेज (मक्का) प्लान्टर/ डीएसआर, पैडी ट्रांस्प्लांटर, पीटीओ ऑपरेटेड वीडर, न्यूमेटिक प्लान्टर, रीपर बाइंडर, स्ट्रॉ रीपर, ट्रेक्टर ऑपरेटेड क्रॉप रीपर कम बाइंडर, श्रव मास्टर / स्लेशर, स्ट्रॉ बेलर, टै्रक्टर माउंटेड स्प्रयेर पर सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि कृषि यंत्रीकरण उपमिशन एसएमएएम के तहत अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी की दर निर्धारित है उसी के अनुसार नियमानुसार सब्सिडी दी जाती है। एक मोटे तौर पर इन यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते बताया कि अब प्राप्त होने वाले आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन बजट की उपलब्धता अनुसार ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने वाले किसान को 2.5 लाख रुपए से कम लागत के कृषि यन्त्रों के लिए 2 हजार 500 रुपए व 2.5 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले कृषि यंत्रों के लिए 5 हजार रुपए की टोकन राशि जमा करवानी होगी, जो कि रिफंडेबल होगी। आवेदनकर्ता किसान कृषि यंत्रों में से अलग-अलग तरह के किन्ही तीन यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे किसान जिन्होंने किसी भी कृषि यंंत्र पर पिछले 4 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो, जिसके लिए वर्तमान में आवेदन किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रैक्टर-चालित कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए।
आवेदन करने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति, पैनकार्ड, बैंक पास बुक की प्रथम पेज कि कॉपी, ट्रैक्टर की आर.सी, भूमि कि जानकारी हेतु आवश्यक दस्तावेज पटवारी की रिपोर्ट, आदि की आवश्यकता होगी।
जब खरीदी गई मशीन का विभाग भौतिक सत्यापन किया जाएगा तब आपके उपरोक्त दस्तावेज की जांच की जाएगी। आपको ये उपयुक्तदस्तावेज अपने जिला के सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने होंगे, ताकि उनकी पात्रता सुनिश्चित की जा सके। अगर दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाई गई तो किसान अनुदान पात्र नहीं होगा।
इन कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने हेतु रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कृषि विभाग हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट लिंक https://www.agriharyanacrm.com/beneficiary/app-jan/Default.aspx?sid=7B73E9A9-E025-4D3C-8715-60107924FEEE पर जाकर आवेदन करना होगा। इसमें आवेदक को अपना विवरण जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर आदि भरना होगा। भूमि का विवरण देना होगा। बैंक विवरण में खाता संख्या, पेन नंबर आदि लिखना होगा और इसी के साथ एक शपथ पर हस्ताक्षर करने होंगे। ध्यान रहे आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2021 है की शाम 7 बजे तक है। इसके बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
हालांकि योजना के संबंध में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे इस योजना के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृषि उप निदेशक / कृषि सहायक अभियंता के कार्यालय अथवा राज्य टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर या अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी विभाग की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in या https://www.agriharyanacrm.com/ पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
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