Published - 10 Sep 2021
खेतीबाड़ी और बागवानी में कृषि यंत्रों एवं सिंचाई यंत्रों की भूमिका अहम होती है। आज आधुनिक कृषि एवं सिंचाई यंत्रों के प्रयोग से किसानों के लिए कृषि कार्य आसान हो गया है। कृषि एवं सिंचाई यंत्रों से कम श्रम और कम समय में खेतीबाड़ी व बागवानी केे काम पूर्ण किया जा सकता है। इतना ही नहीं इन यंत्रों की मदद से किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त होने के साथ ही फसल लागत में भी कमी आती है। इससे किसानों कम लागत पर फसल पैदावार करना संभव हो पाता है। किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि एवं सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के लिए जिले वार लक्ष्य निर्धारित किए है। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान इसके तहत आवेदन कर सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।
कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा विशेष सूचना जारी कर सूचित किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि पोर्टल पर वर्ष 2021 -22 हेतु जारी लक्ष्यों हेतु कृषकों को नवीन आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। विगत वर्ष (1 अप्रैल 2021 के पूर्व ) के आवेदन मान्य नहीं होंगे। इसी तरह सिंचाई उपकरण, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,द्वारा पुन: स्मरण कराया जाता है कि जिन जिलों में वर्गवार, श्रेणीवार (स्प्रिंकल, ड्रिप, पाइपलाइन, विद्युत पंप) के लक्ष्य रिक्त रह गए उनके विरूद्ध आवेदन उन्हीं वर्ग, श्रेणी में सोमवार दिनांक 13 सितंबर 2021 से पोर्टल पर आमंत्रित किए जाएंगे। वर्ष 2021-22 के जारी लक्ष्यों हेतु नवीन आवेदन करें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मध्यप्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान की वेबसाईट https://dbt.mpdage.org पर आवेदन कर सकेंगे।
मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अनुदान पर ड्रिप स्प्रिंकलर हेतु जिलेवार लक्ष्य जारी किए गए हैं। जिलों को उनकी उपलब्धि एवं मांग के आधार पर अतिरिक्त लक्ष्य जारी किए गए हैं। कुल 8 जिलों के लिए 3944 हेक्टेयर के लिए अतिरिक्त लक्ष्य जारी किए गए हैं, जिनमें बुरहानपुर, खरगोन, अनूपपुर, रायसेन, देवास,दमोह, खंडवा और आगर-मालवा जिले शामिल हैं। सर्वाधिक लक्ष्य 1260 हेक्टेयर के लिए खंडवा जिले को मिला है। वहीं सबसे कम 276 हेक्टेयर बुरहानपुर जिले को मिला है। यह अतिरिक्त आबंटन ड्रिप, मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर तथा पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए जारी किया गया है। इसके लिए इन जिलों के सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के किसान उद्यानिकी विभाग के पोर्टल mpfsts.mp.gov.in पर अथवा ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल dbt.mpdage.org पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन 8 सितंबर 2021 से शुरू हो गए हैं। इसमें दिए गए लक्ष्य से 10 प्रतिशत तक अधिक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
मध्यप्रदेश राज्य के किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए 13 सितंबर 2021 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पोर्टल पर निर्धारित कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए जिले के कृषक 13 सितंबर 2021 तक पोर्टल ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्य के विरुद्ध 14 सितंबर को लॉटरी की प्रक्रिया के तहत चयन की प्रक्रिया आयोजित होगी। जिसके बाद लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 3 बजे तक पोर्टल में प्रदर्शित कर दी जाएगा। कृषि यंत्रों के अनुदान के लिए कृषक अपने ऑनलाइन आवेदन निर्धारित यंत्रों के लिए ही कर सकेंगे। इन यंत्रों में स्वचलित रीपर, रीपर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर, पॉवर स्प्रेयर या बूम स्प्रेरयर (ट्रैक्टर चलित), विनोविंग फैन (ट्रैक्टर या मोटर ऑपरेटेड) यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों को आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए किसानों के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होना जरूरी है। वे इस प्रकार से हैं-
प्रधानमंत्री सिंचाई यंत्र योजना के तहत आवेदन करते किसान भाइयों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिन्हें किसानों को आवेदन पत्र भरते समय अपने साथ रखना चाहिए। वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं--
अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।
Social Share ✖