कृषि यंत्र अनुदान योजना : कृषि यंत्रों पर 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी, अभी करें आवेदन

Share Product Published - 24 Aug 2021 by Tractor Junction

कृषि यंत्र अनुदान योजना : कृषि यंत्रों पर 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी, अभी करें आवेदन

जानें, कृषि यंत्र अनुदान योजना में कहां करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज

वर्तमान समय में खेती में कृषि यंत्रों की भूमिका अहम होती चली जा रही है। देश में अधिकांश किसान अपना खेतीबाड़ी के काम कृषि यंत्रों की सहायता से निपटाने लगे हैं। सरकार भी यही चाहती है कि किसान कृषि यंत्रों का उपयोग कर श्रम व लागत को कम करके उत्पादन को बढ़ाएं ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारे अपने-अपने स्तर पर किसानों सब्सिडी पर कृषि यंत्र मुहैया करवा रही है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार भी राज्य के किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्रदान कर रही है। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

 

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किस योजना के तहत मिलेगी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में कृषि यंत्रों को बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए देश भर के किसानों के लिए इन सीटू क्रोप रेजिड्यू मैनेजमेंट (सीआएम) स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत देश के अलग-अलग राज्यों के किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रही है। इसी योजना के तहत हरियाणा सरकार ने भी राज्य के किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र उपलब्ध करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 से लेकर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 


कृषि यंत्र पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

प्रत्येक कृषि यंत्र पर उपलब्ध अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिकतम मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि (जो भी कम हो) दिया जाएगा। इन उपकरणों की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा अधिकतम तथा सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से करनी अनिवार्य है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र दिये जा रहे हैं।


सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने हेतु कब से किया जा सकता है आवेदन

कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए इन सीटू क्रोप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत आवेदन शुरू हो चुके हैं। कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए (सीआरएम स्कीम 2021-2022) के तहत 7 सितंबर 2021 तक किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक 3 कृषि यंत्रों को अनुदान पर प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। अनुदान का लाभ लेने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत किसानों का पंजीकरण होना अनिवार्य है। 


पांच हजार रुपए तक का ई-चलान जमा करना होगा जरूरी

योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थी को ई-चलान जमा करना होगा। 2.50 लाख रुपए तक अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 2500 रुपए का तथा 2.50 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 5 हजार का ई-चलान जमा करना होगा।


सब्सिडी पर कृषि यंत्र हेतु आवेदन के लिए ये देने होंगे दस्तावेज

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। किसान भाई आवेदन करते समय इन दस्तावेजों को अपने साथ रखें। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • किसान अपना आधार कार्ड, 
  • मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति, 
  • आवेदन करने वाले किसान का पैनकार्ड, 
  • बैंक पास बुक की प्रथम पेज की कॉपी
  • ट्रैक्टर की आर.सी, 
  • भूमि की जानकारी हेतु आवश्यक दस्तावेज पटवारी की रिपोर्ट 


दस्तावेजों का होगा सत्यापन

जो किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र का लाभ लेन चाहते हैं उन्हें उपरोक्त बताए गए सभी दस्तावेज तैयार करके अपने पास रखने होंगे, जबकि खरीदी गई मशीन का विभाग भौतिक सत्यापन किया जाएगा तब  दस्तावेज की जांच की जाएगी। उपयुक्त दस्तावेज अपने जिला के सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने होंगे, ताकि उनकी पात्रता सुनिश्चित की जा सके। अगर दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाई गई तो किसान अनुदान पात्र नहीं होगा। 


किसान अनुदान पर कृषि यंत्र लेने हेतु कहां करें आवेदन

कृषि यंत्र अनुदान योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार कि जानकारी के लिए कृषि उप निदेशक / कृषि सहायक अभियन्ता के कार्यालय अथवा राज्य टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर या अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी विभाग की वेबसाईट https://www.agriharyana.gov.in/ या https://www.agriharyanacrm.com/ पर उपलब्ध है|

 

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