प्रकाशित - 05 May 2023
रबी की कटाई के बाद अब खरीफ फसलों की बुवाई का सीजन आने वाला है। ऐसे में किसानों को फसलोत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही पानी के संग्रहण के लिए डिग्गी निर्माण करवाने के लिए बंपर सब्सिडी दे रही है ताकि किसानों को को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। किसान डिग्गी का निर्माण करवाकर पानी का संग्रह कर सकेंगे जिससे उन्हें 24 घंटे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा, वे जब चाहेंगे सिंचाई का कार्य कर सकेंगे। यह सब्सिडी राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के 1900 किसानों को दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसान भाई इस योजना में आवेदन करके डिग्गी निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको सिंचाई के लिए डिग्गी निर्माण पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, योजना का लाभ किन किसानों मिलेगा, इसके लिए कैसे आवेदन करना होगा, आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इन सब बातों की जानकारी हम यहां दे रहे हैं।
खरीफ सीजन में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से किसानों को डिग्गी निर्माण करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि आयुक्तालय राजस्थान की ओर से वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन चलाया रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को डिग्गी निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए विभागीय दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान कृषि विभाग श्रीगंगानगर के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. जीआर मटोरिया ने बताया कि डिग्गी निर्माण के लक्ष्य जो 1555 था जिसे बढ़ाकर 1900 कर दिया है। नहरी जल के संरक्षण और इसका कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
राज्य सरकार की ओर से किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अधिकतम 3.40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसमें लघु व सीमांत किसानों को लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 3,40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें लघु एवं सीमांत किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान की राशि शामिल है। वहीं अन्य किसानों को 75 प्रतिशत या अधिकतम 3,00,000 रुपए जो भी कम हो सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी डिग्गी निर्माण की लागत पर दी जाएगी। किसानों को यह अनुदान न्यूनतम 4 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी के निर्माण पर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए सब्सिडी देने के संबंध में कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई है जो इस प्रकार से हैं
डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं
डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर जन-आधार नंबर के जरिये आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र को ई-प्रपत्र में भरा जाएगा और आवश्यक दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। आवेदन करने वाले किसान का आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन प्राप्त होगी। वहीं आधार में पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस भी प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र की ऑनलाइन जांच के समय यदि को कमी पाई जाती है तो आवेदक को उसके मोबाइल नंबर पर इसका एसएमएस भेजा जाएगा। आवेदक 15 दिन के अंदर राज किसान पोर्टल पर कमी की पूर्ति कर सकता है। इसके बाद आवेदन को निरस्त माना जाएगा। आवेदनकर्ता आवेदन के बाद राज किसान सुविधा मोबाइल एप पर आवेदन की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों महिंद्रा ट्रैक्टर, इंडो फार्म ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।
Social Share ✖