प्रकाशित - 09 Oct 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को खेती के काम आने वाले कृषि यंत्रों व मशीनों पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है ताकि उन्हें सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। इसके लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से चलाया जा रहा है, जैसे- मध्यप्रदेश में ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना, उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण योजना, बिहार में कृषि यांत्रिकरण योजना। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से कृषि मशीनीकरण के तहत किसानों को बेलर (Baler) और सुपर सीडर (Super Seeder) जैसे पराली प्रबंधन के काम में आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि धान की कटाई के बाद बचे फसल अवशेषों जिन्हें पराली कहा जाता है, उसको जलाने की घटनाएं काफी होती है, ऐसे में राज्य सरकार की ओर से किसानों को इसे जलाने से रोकने के लिए पराली प्रबंधन (Stubble Management) में काम आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन पराली प्रबंधन के कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार की ओर से किसानों को 50 से लेकर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
दरअसल राज्य में पराली जलाने के मामले सामने आने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बेलर और सुपर सीडर जैसी मशीनों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) देने की योजना शुरू की है। वहीं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसी), कॉमन हायरिंग सेंटर (सीएचसी) या अन्य संस्थाएं योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
राज्य सरकार की ओर से किसानों को फसल अवशेष यानी पराली जलाने से रोकने के लिए “फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना” शुरू की है। मुख्यमंत्री ने इस नई योजना की शुरुआत की है जिसके तहत किसान पराली प्रबंधन के लिए सरकारी बैंक से लोन भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही कृषि उपकरण की खरीद पर 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना राज्य के सभी सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं में शुरू की गई है। लोन चुकाने की अवधि 5 साल रखी गई है जिसे 10 अर्द्धवार्षिक किस्तों में भी चुकाया जा सकता है।
यदि आप पंजाब के किसान हैं तो आप पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई “फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना” के तहत फसल प्रबंधन के काम आने वाले कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
व्यक्तिगत किसान के लिए दस्तावेज में आवेदक किसान का आधार संख्या विवरण, बैंक खाता विवरण सहित एक चेक, किसानों की सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी की जानकारी देना जरूरी है। इसके तहत किसान को आधार कार्ड, बैंक खाते का रद्द किया गया चेक, एससी प्रमाण-पत्र यदि लागू हो, आवेदक का फोटो आदि कागजात अपलोड करने होते हैं।
पंजीकृत किसान समूह/सहकारी समिति/पंचायत/कृषक उत्पादक संगठन (पंजीकृत) द्वारा आवेदन करते समय पैन नंबर, पंजीकरण प्रमाण पत्र, अध्यक्ष और किसी अन्य 2 सदस्यों का आधार विवरण, बैंक खाता विवरण, खाता संख्या आवेदक का नाम (खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक पता) आदि की जानकारी देना जरूरी होता है। इन समूहों द्वारा पैन कार्ड, पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते का रद्द चेक, मुखिया का फोटो आदि दस्तावेज अपलोड करने जरूरी होते हैं।
कृषि यंत्र या उपकरण पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन
राज्य के किसान कृषि यंत्र या उपकरण की सब्सिडी पर खरीद के लिए ऑनलाइन आवेदन किसान एवं किसान कल्याण विभाग पंजाब सरकार, कृषि मशीनीकरण की आधिकारिक वेबसाइट https://agrimachinerypb.com/ पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
योजना का आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://agrimachinerypb.com/
हेल्पलाइन नंबर- +91 1725101674 (कार्य दिवसों के लिए) | +91 9877937725 | +91 8360899462 (सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक)
योजना से संबंधित ईमेल : imspmbsupport@weexcel.in
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