प्रकाशित - 01 Jun 2023
बारिश का सीजन आने वाला है। इसे देखते हुए सरकार किसानों को जल संग्रहण के लिए खेत में तालाब बनवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। खास बात ये है कि किसानों को खेत में तालाब बनवाने के लिए सरकार की ओर से 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के जरिये किसान खेत में वर्षा जल का संचय करके सालभर अपने खेत में सिंचाई कर सकेंगे। बता दें कि निरंतर गिरते हुए भू-जल के कारण आज पानी की समस्या गहराती जा रही है। यहां तक की खेती करना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। कई राज्य सरकारें किसानों को कम पानी वाली फसलों की खेती करने को कह रही हैं, इतना ही नहीं धान की खेती (Paddy farming) की जगह दूसरी फसल की खेती करने के लिए अनुदान तक दे रही है। पानी की समस्या को देखते हुए वर्षा जल का संचय करना जरूरी हो गया है।
किसानों को बारिश के जल का संग्रहण करके इस जल का उपयोग खेती के लिए करना चाहिए। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को तालाब निर्माण का 75 प्रतिशत खर्चा दिया जा रहा है। किसानों को अपनी जेब से मात्र 25 प्रतिशत राशि ही खर्च करनी होगी। किसान एक बार पैसा खर्च करके खेत में तालाब बनवाकर 24 घंटे सिंचाई के लिए पानी प्राप्त कर सकते हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने 2023-24 के लिए बलराम तालाब योजना के लक्ष्य जारी कर दिए हैं। इच्छुक किसान इसमें आवेदन करके अपने खेत में सब्सिडी पर तालाब का निर्माण करवा सकते हैं।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको मध्यप्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही बलराम तालाब योजना (Balram Talab yojana) के तहत खेत में तालाब बनवाने के लिए दिए जा रहे अनुदान, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं ताकि प्रदेश के किसानों को योजना का लाभ मिलने में आसानी रहे।
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत बलराम तालाब योजना को भी शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत किसानों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। यह सब्सिडी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के किसानों को दी जाएगी जो अधिकतम 1,00,000 रुपए होगी। वहीं सामान्य किसानों को बलराम तालाब निर्माण के लिए स्वीकृत लागत का प्रावधानित अनुदान 40 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 80,000 रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा खर्च होने वाली राशि किसान को स्वयं वहन करनी होगी। वहीं लघु एवं सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जो अधिकतम 80,000 रुपए होगी।
मध्यप्रदेश सरकार ने बलराम तालाब योजना में पिछले साल 2022 में कुछ नए संशोधन किए जिसके अनुसार इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर लिया गया है। इस योजना को प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से लागू किया गया है। प्रदेश के किसी भी जिले का किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपने खेत में तालाब का निर्माण करा सकता है, उसे राज्य के नियमानुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा योजना के तहत वे सभी किसान आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने अपने खेतों में पहले से ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन यंत्र स्थापित किया हुआ है अथवा वे किसान जो बलराम तालाब निर्माण के साथ या निर्माण के बाद माइक्रो इरिगेशन के तहत ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम को स्थापित करेंगे, उनको ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
बलराम तालाब योजना के तहत किसानों को विभाग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही तालाब का निर्माण करवाना होगा। बता दें कि वैसे तो तालाब निर्माण के लिए कई आदर्श मॉडल उपलब्ध हैं, लेकिन यह तालाब किसानों की निजी भूमि पर बनेगा इसलिए इस तालाब की लंबाई, चौड़ाई किसान के पास उपलब्ध भूमि पर निर्भर करती है। इसके बावजूद तालाब निर्माण के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं जो इस प्रकार से हैं
खेत में तालाब बनवाने पर किसान तालाब के बंधान पर अरहर (तुअर) दाल या अन्य उपयुक्त फसलें लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान तालाब में मछली या बतख पालन करके भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
राज्य के जो किसान बलराम तालाब योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल या इस लिंक https://dbt.mpdage.org/index.htm पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान इंटरनेट कैफे पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग में संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
बलराम तालाब योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं
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