प्रकाशित - 01 May 2023
भू-जल स्तर में निरंतर गिरावट के कारण खेती-बाड़ी का काम अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है और यही स्थिति रही तो आने वाले समय में हालत और विकट हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार पानी की बचत करने की सलाह दे रही है। इतना ही नहीं किसानों को भी सरकार की ओर से कम पानी में फसल उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें सरकार सिंचाई यंत्र अनुदान योजना के तहत सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से खेत में ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सेट (Drip Irrigation & Sprinkler Set) लगवाने के लिए 75 प्रतिशत तक अनुदान (subsidy) दिया जा रहा है। इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके बहुत ही कम खर्च में अपने खेत पर ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सेट लगवा सकते हैं। खास बात ये हैं कि ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत के साथ ही फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। क्योंकि इस तकनीक में पानी सीधा पौधों की जड़ तक जाता है। इससे भूमि में ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है जिससे कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है जिससे पानी की बचत होती है।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को राजस्थान सिंचाई यंत्र अनुदान योजना के तहत ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सेट लगवाने पर मिलने वाली सब्सिडी, इसके लिए कहां और कैसे आवेदन करना है और इसके लिए किन दस्तोवजों की आवश्यकता होगा आदि बातों से संबंधित पूरी जानकारी दे रहे हैं।
राजस्थान सरकार की ओर से 4 लाख किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर पर सब्सिडी का लाभ देने का लक्ष्य है। ऐसे में सरकार किसानों को इसके लिए भारी सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। सरकार चाहती है कि भूमिगत जल का अधिक दोहन नहीं होकर उसका किफायती तरीके से इस्तेमाल हो। यानि कम पानी का उपयोग करके फसलों का उत्पादन किया जाए, ताकि भूमिगत जल के गिरते स्तर को रोका जा सके। बता दें कि ड्रिप सिंचाई के उपायों से 80 प्रतिशत तक पानी की बचत की जा सकती है, वहीं स्प्रिंकलर के उपयोग से 40-50 फीसदी पानी की बचत होती है।
राजस्थान सरकार की ओर से सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत किसानों को ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु किसान, सीमांत किसानों और महिला किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रहा है। वहीं अन्य किसानों को इस योजना के तहत 70 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम के लिए पात्रता और शर्तों का निर्धारण किया गया है, ये पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं
ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिस्टम पर सब्सिडी के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान, राज किसान साथी पोर्टल के जरिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसान को नवीनतम जमाबंदी जो छह महीने से ज्यादा पुरानी नहीं हो के साथ अन्य जरूरी कागजात आवेदन के साथ ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी है।
ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज या कागजात इस प्रकार से हैं
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