Published - 16 Nov 2021
रबी की बुवाई का समय चल रहा है। किसान खेतों में फसल की बुवाई कर रहे हैं। फसल बुवाई के साथ ही इसकी सिंचाई करना भी आवश्यक है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर यंत्र से सिंचाई हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सके। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये आवेदन उन जिलों के लिए हैं जिनके आवेदन उपचुनाव की वजह से रोक दिए गए थे। चुनाव के बाद फिर से किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य के किसान आवेदन कर सकते हैं।
राज्य के जिन जिलों के किसानों के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वे किसान ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सेट अनुदान हेतु कर सकते हैं। आवेदन राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा राज्य के किसानों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्राप मोर क्रॉप के तहत विभिन्न प्रकार के कृषि सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर किसानों को देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत किसान ड्रिप सिस्टम मिनी, माइक्रो स्प्रिंकलर सेट पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट पर अनुदान दिया जा रहा है।
उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश की ओर से जिन जिलों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इसमें रतलाम, नीमच, बुरहानपुर, अशोकनगर, बड़वानी, आगर मालवा, अलीराजपुर, बैतूल, भोपाल, छिंदवाडा, दमोह, देवास, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगौन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, राजगढ़, सागर, सीहोर, शाजापुर, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन, विदिशा, अनुपपुर, निवाड़ी, उमरिया, हरदा, दमोह, सतना, रीवा, श्योपुर के किसानों के लिए ये लक्ष्य दिए गए हैं। इन जिलों के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के घटक पर ड्राप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन) के तहत स्प्रिंकलर सेट पर लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वहीं ड्रिप सिस्टम पर भी लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
उपरोक्त दिए गए जिलों के इच्छुक किसान 16 नवंबर 2021 को दिन के 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं। जारी किए गए गये लक्ष्यों के संबंध में जिलों को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किया जा सकेगा। जैसा कि ये आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। इसमें सभी आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं। इसके लिए किसान भाई उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री सिंचाई यंत्र योजना के तहत आवेदन करते किसान भाइयों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिन्हें किसानों को आवेदन पत्र भरते समय अपने साथ रखना चाहिए। वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं--
• आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
• बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की कापी
• जाति प्रमाणपत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों के लिए)
• बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बिल
• मोबाइल नंबर ओ.टी.पी हेतु
किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बालाघाट जिले में कृषकों को सिंचाई हेतु आधुनिक टपक सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिस्टम पर उद्यानिकी विभाग द्वारा लघु-सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत निधारित लागत पर अनुदान दिया जा रहा है जबकि बड़े कृषकों को यह प्रणाली 45 प्रतिशत निर्धारित लागत पर दिया जा रहा है। सहायक संचालक उद्यान ने कृषकों से अपील की है कि टपक सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई कर कम पानी से अधिक उत्पादन प्राप्त करें।
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