प्रकाशित - 05 Nov 2024
इस समय देश के कई राज्यों में खरीफ सीजन की फसल धान सहित अन्य फसलों की कटाई और विक्रय का काम चल रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से फसल कटाई के कृषि यंत्रों/मशीनों पर किसानों को सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जा जाता है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को धान काटने वाले चैन हार्वेस्टर (Chain Harvester) की खरीद पर 55 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। कृषि विभाग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक प्रदेश में धान की फसल का अधिक क्षेत्राच्छादन अनुसार कुल 13 जिलों में कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर (Track Type Paddy Harvester) हेतु किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश के किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर रखी गई है। 11 नवंबर को लॉटरी द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा और उन्हें सब्सिडी पर ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी।
फसल की कटाई के लिए अलग-अलग प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हार्वेस्टर मशीन भी शामिल हैं। धान की कटाई के लिए ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर (Track Type Paddy Harvester) का इस्तेमाल किया जाता है। प्रदेश सरकार के कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से ट्रैक हार्वेस्टर (Track Harvester) के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी किए गए हैं जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के किसानों को अलग-अलग सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अन्य वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र की लागत पर 45 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। कृषि यंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी की सटीक जानकारी के लिए किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए सब्सिडी कैलकुलेटर की सहायता ले सकता है।
कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से धान काटने वाले चैन हार्वेस्टर पर सब्सिडी (Subsidy on Chain Harvester) का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवेदन के साथ 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाना होगा। आवेदक को यह बैंक ड्राफ्ट या डीडी अपने स्वयं के बैंक खाते से अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा कराना होगा। बिना धरोहर राशि के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में आवेदन के साथ निर्धारित राशि का डीडी अवश्य लगाएं। किसानों की सुविधा के लिए हमने खबर के अंत में जिलेवार कृषि यंत्री की सूची का लिंक दिया है जिससे आप आसानी से अपने जिले के कृषि यंत्री के नाम से डीडी बनाकर आवेदन कर सकेंगे।
कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
यदि आप मध्यप्रदेश के किसान है तो आप सब्सिडी पर धान काटने वाले चैन हार्वेस्टर (Chain Harvester) खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान कृषि अभियांत्रिकी विभाग के ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E- Krishi Yantra Anudan Portal) पर आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं वे आधार ओटीपी (OTP) के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं नए किसानों को आवेदन करने से पहले बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन (Biometric Aadhaar Authentication) के माध्यम से पंजीयन कराना होगा। इसके बाद ही वे आवेदन कर पाएंगे। सब्सिडी पर ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर मशीन लेने के इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो किसान ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन (MP Online) या सीएससी सेंटर (CSC Center) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
योजना का आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://farmer.mpdage.org/Home/Index
कृषि यंत्र के लिए आवेदन हेतु लिंक- https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification
जिलेवार कृषि यंत्री की सूची देखने के लिए लिंक- https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf
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