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कृषि यंत्र अनुदान योजना : हैप्पी सीडर / सुपर सीडर पर मिल रही 55 प्रतिशत सब्सिडी, यहां करें आवेदन

प्रकाशित - 24 Sep 2024

जानें, कैसे करना होगा आवेदन और इसके लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को हैप्पी सीडर (Happy Seeder), सुपर सीडर (Super Seeder) जैसे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 55 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। सब्सिडी पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए राज्य सरकार ने मांग के अनुसार श्रेणी के यंत्रों हेतु आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। राज्य के इच्छुक किसान योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, अभी फिलहाल इसमें आवेदन की अंतिम तिथि तय नहीं की गई है। ऐसे में कृषि यंत्र अनुदान योजना  (Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत राज्य के किसान विभाग द्वारा अगली सूचना जारी होने तक इसमें आवेदन कर सकते हैं।

किन कृषि यंत्रों पर दिया जा रही है सब्सिडी (Which agricultural equipment is being given subsidy)

राज्य में ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-Krishi Anudan Portal) के माध्यम से नवीन तकनीक के चिह्नित उन्नत कृषि यंत्रों पर मांग के अनुसार (ऑन डिमांड) श्रेणी के जिन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है, वे कृषि यंत्र इस प्रकार से हैं-

  • हैप्पी सीडर / सुपर सीडर (Happy Seeder / Super Seeder)
  • न्यूमेटिक प्लांटर (Newmetic Planter)
  • बेलर (Baler)
  • हे रेक / स्ट्रॉ रेक (Hay Rake / Straw Rake)
  • हाइड्रॉलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर (ट्रैक्टर चलित) (Hydraulic press straw baler (tractor driven))

कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा मांग के अनुसार श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत लघु व सीमांत वर्ग के सभी किसानों को कृषि यंत्रों की लागत का 55 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। वहीं अन्य सभी वर्गों के किसानों को 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। सब्सिडी (Subsidy) की सटीक जानकारी के लिए किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर दिए गए कैलकुलेटर के माध्यम से जांच कर सकते हैं। 

आवेदन के साथ कितने रुपए का लगाना होगा डिमांड ड्राफ्ट

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए किसानों को आवेदन के साथ धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) लगाना जरूरी होगा। बिना डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त प्रत्येक कृषि यंत्र के लिए 5000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा जिसे आवेदन फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। आपकी सुविधा के लिए हमने इसका लिंक खबर के अंत में दिया है, आप इसके माध्यम से अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

कृषि यंत्र अनुदान पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए उन्हें कुछ दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • किसान की पासपोर्ट साइज फोटो
  • किसान के बैंक खाते का विवरण
  • किसान का जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए)
  • किसान के खेत के कागजात जिसमें बी-1 की कॉपी
  • किसान का रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर आदि।

कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for subsidy on agricultural equipment)

यदि आप मध्यप्रदेश के किसान है तो आप मांग के अनुसार श्रेणी के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 29 सितंबर 2024 तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आप ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो किसान नए हैं, उन्हें आवेदन से पहले बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन करना होगा। इसके अलावा किसान अपने नजदीकी एमपी पोर्टल ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

“मांग के अनुसार” श्रेणी के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया संबंध में खास बातें

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-Krishi Anudan Portal) के जरिये नवीन तकनीक के चिह्नित उन्नत कृषि यंत्रों पर “मांग अनुसार” (ऑन डिमांड) श्रेणी तहत अनुदान उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। इसके लिए उन्नत कृषि यंत्र चिह्नित किए गए हैं। इन यंत्रों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी-

  • “मांग के अनुसार श्रेणी” के कृषि यंत्रों के लिए भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही किए जाएंगे। इन कृषि यंत्रों के लिए अलग से लक्ष्य जारी नहीं किए जाएंगे।
  • इस श्रेणी के तहत चिह्नित कृषि यंत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों हेतु लॉटरी नहीं निकाली जाएगी तथा उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित होने पर किसान का आवेदन पोर्टल पर चयनित किसानों की सूची में प्रदिर्शित किया जाएगा।
  • अनुमोदन की सूचना किसान को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
  • इस श्रेणी के तहत अनुमोदित आवेदनों में डीलर चयन तथा आगे की सभी प्रक्रियाएं तथा समयावधि, लॉटरी के बाद चयनित किसानों की प्रक्रिया के समान ही रहेगी।
  • उपरोक्त कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को उपयुक्त राशि के बैंक ड्राफ्ट को जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • “मांग अनुसार” श्रेणी के तहत दिए गए कृषि यंत्रों के लिए किसान अपने आवेदन अगली सूचना तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।
  • बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक

योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://farmer.mpdage.org/Home/Index

योजना के तहत आवेदन हेतु डायरेक्ट लिंक- https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification

जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची देखने के लिए लिंक- https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

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