मटर के बीजों पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

Share Product प्रकाशित - 07 Nov 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

मटर के बीजों पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

जानें, मटर की खेती पर कितनी मिलेगी सब्सिडी और क्या रहेगी बीज खरीदी की व्यवस्था

मटर की खेती (Pea Farming) को प्रोत्साहित के लिए किसानों सरकार की ओर से मटर के बीजों पर सब्सिडी दी जा रही है। मटर कम समय में तैयार होने वाली सब्जी फसल है जो हरी व सूखी दोनों तरह से इस्तेमाल की जाती है। यह एक दलहनी फसल है। मटर की खेती की खास बात यह है कि इसकी खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, क्योंकि मटर की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो भूमि की उर्वराशक्ति को बढ़ाने में मददगार होता है। मटर की बाजार मांग भी काफी अच्छी है। इसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से मटर की खेती पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए किसानों को मटर के बीजों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के जो किसान मटर की खेती करना चाहते हैं, वे सब्सिडी पर मटर के बीज लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राज्य में हरी मटर की पहली बार योजना लागू-

बिहार राज्य में पहली बार मटर रबी सीजन में हरी मटर के उत्पादन की योजना लागू की जा रही है। क्योंकि यहां सितंबर में आई बाढ़ के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा था, इसे देखते हुए बिहार सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान वाले जिलों में मटर प्रोत्साहन कार्यक्रम तय किया है। हरी मटर के लिए राज्य के 15 जिलों के किसानों को आधी कीमत पर मटर के बीज दिए जाएंगे।

किन जिलों के किसानों को मिलेगा योजना का लाभ-

बिहार राज्य में इस हरी मटर प्रोत्साहन योजना का लाभ जिन 15 जिलों को दिया जाएगा उनमें खगडि़या, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सारण, सीवान, गोपालगंज, भागलपुर तथा सहरसा शामिल हैं। इन जिलों के किसानों को मटर के बीजों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत किसानों के लिए मटर बीज की कीमत 170 रुपए प्रति किलोग्राम रखी गई है जिस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे में किसानों को हरी मटर का बीज 85 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल जाएगा।

किस जिले को कितना मिला है लक्ष्य-

खगडिया, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया को 1200-1200 हैक्टेयर में हरी मटर की खेती का लक्ष्य दिया गया है। जबकि किशनगंज, अररिया, कटिहार, सारण, सीवान, गोपालगंज, भागलपुर और सहरसा को 1000-1000 हैक्टेयर क्षेत्र में हरी मटर की खेती का लक्ष्य रखा गया है।

हरा मटर प्रोत्साहन योजना के लिए कितनी तय की गई है राशि-

बिहार राज्य में मटर प्रोत्साहन योजना के लिए 13 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से 4 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि राज्य सरकार की ओर से इसके लिए 3 करोड़ 20 लाख खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य योजना के टॉप अप के रूप में 5 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

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सब्सिडी पर हरी मटर के बीज के लिए कहां करें आवेदन-

किसानों को हरी मटर के बीज बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। ऐसे में राज्य के किसानों को बिहार राज्य बीज निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://brbn.bihar.gov.in/Home/Demand पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको बीज आवेदन का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने बीज आवेदन फार्म खुल जाएगा। इसमें पंजीकरण संख्या, किसान का नाम, पिता / पति नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जिला, ब्लॉक, पंचायत, गांव,  लिंग, जाति/श्रेणी, किसान प्रकार जैसी जानकारियां भरनी होंगी। इसके बाद आपको जिस फसल की किस किस्म का बीज लेना है उसकी जानकारी देनी होगी। इस तरह सभी पूछी गई जानकारी भरने के बाद फार्म को सबमिट करना होगा। इस तरह आप बीज अनुदान योजना के तहत हरी मटर के बीजों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।

बीज अनुदान योजना बिहार में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज-

बीज अनुदान योजना में आवेदन के लिए आपको को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान की पंजीकरण संख्या
  • आवेदक किसान का आधार कार्ड/आधार संख्या
  • आवेदक किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • आवेदक किसान जाति प्रमाण-पत्र आदि।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक-

  • बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट- https://brbn.bihar.gov.in/
  • बीज पर अनुदान के लिए आवेदन फॉर्म हेतु लिंक- https://brbn.bihar.gov.in/Home/Demand
  • योजना से संबंधित फोन नंबर- +0612-2547066
  • ई-मेल आईडी- brbn.bih.mail@gmail.com

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