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प्याज पर सब्सिडी : प्याज भंडारण के लिए सरकार से मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

Published - 20 Sep 2021

प्याज पर सब्सिडी : इससे किसान कैसे उठा सकते हैं लाभ

भारत में प्याज की खेती ( onion farming in india ) कई राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र में नासिक और राजस्थान में अलवर की प्याज काफी प्रसिद्ध है। यहां से प्याज का निर्यात देश के अलावा विदेशों तक किया जाता है। प्याज, किसान के लिए एक नकदी फसल है। लेकिन प्याज उत्पादक किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या इसके भंडारण को लेकर है। उनके पास प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह नहीं है। इससे उनका प्याज जल्द खराब हो जाता है। वहीं प्याज के जल्द खराब होने के डर से कई किसान अपनी प्याज की फसल औने-पौने दाम में बेचने को मजबूर हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से प्याज को संग्रहित करने के लिए किसानों को भंडार गृह निर्माण पर सब्सिडी दी जाती है। अभी मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडार गृह निर्माण पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

 

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प्याज भंडार गृह निर्माण को लेकर क्या है सरकार की योजना

आलू प्याज जैसे नश्वर उत्पाद के भंडारण की सुविधा मिल सके इसके लिए किसानों को भंडार गृह बनवाने पर सब्सिडी देती है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को प्याज भंडार गृह पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। यह सब्सिडी किसानों को उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किसानों को प्रदान की जाती है। इसके तहत किसान 50 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम या भंडार गृह निर्माण कर सकते हैं। 


मध्यप्रदेश में भंडार गृह निर्माण के लिए कितना मिलेगा अनुदान / प्याज गोदाम पर सब्सिडी

मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग के तरफ से 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडारण के लिए अधिकतम 3,50,000 /- रुपए की लागत निश्चित की गई है। इसमें किसानों को लागत का अधिकतम 1,75,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इस तरह किसानों को भंडार गृह निर्माण के  लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान राज्य के किसानों को प्रदान किया जा रहा है। 


सब्सिडी पर प्याज भंडार गृह स्थापना हेतु निर्धारत लक्ष्य

राज्य में अभी सभी जिलों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। एक पोर्टल पर जारी किया गया है तो दूसरा लक्ष्य अतरिक्त प्रदाय किए गए है। दोनों ही लक्ष्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए कुल 351 का लक्ष्य जारी किया गया है तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 267 का लक्ष्य जारी किया गया है। पोर्टल पर जारी किए गए लक्ष्य के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 188 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 266 किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं सरकार की ओर से जारी किए गए अतिरिक्त प्रदाय लक्ष्य के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 163 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 1 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्यों के संबंध में विस्तृत  जानकारी के लिए मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग की बेवसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/new-application पर जाकर देखी जा सकती है। 

 


प्याज भंडार गृह स्थापना हेतु किसान कब करें आवेदन

सब्सिडी पर प्याज भंडार गृह स्थापित करने के इच्छक किसान इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान 23 सिंतबर से सुबह 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन जिले के दिए हुए लक्ष्य के अनुसार किया जाएगा। आवेदन लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किया जा सकता है।


योजना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश / नियम एवं शर्तें

  • हितग्राही किसान को कम से कम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज का उत्पादन करना आवश्यक है। 
  • इसके साथ ही प्याज भंडारण का उपयोग किसी अन्य कामों के लिए नहीं किया जा सकता। 
  • प्याज भंडारण गृह का निर्माण एनएचआरडीएफ द्वारा जारी डिजाइन/ड्राइंग एवं निर्धारित मापदंड अनुसार होना चाहिए एवं आशय पत्र जारी होने के बाद अधिकतम 6 माह के भीतर प्याज भंडार गृह का निर्माण पूर्ण करना आवश्यक होगा।
  • कृषकों द्वारा निर्मित प्याज भंडारण गृह का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन हेतु जिले के उप / सहायक संचालक उद्यान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। 
  • समिति के मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन तथा अनुसंशा के आधार पर संबंधित कृषक को अनुदान की राशि का भुगतान नियमानुसार एम.पी.एगो द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया जाएगा। 


प्याज भंडार गृह स्थापना हेतु सब्सिडी का लाभ लेने हेतु कहां करें आवेदन

प्याज भंडार गृह स्थापना के लिए अनुदान हेतु आवेदन राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश की ओर से आमंत्रित किए गए हैं। राज्य में उद्यानिकी विभाग से संचालित सभी योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं इसलिए इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते अपना पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर कर सकते हैं। इसके अलावा योजना के संबंध में अधिक जानकारी हेतु उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं, या विकासखंड स्तर पर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

 

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