Published - 20 Sep 2021 by Tractor Junction
भारत में प्याज की खेती ( onion farming in india ) कई राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र में नासिक और राजस्थान में अलवर की प्याज काफी प्रसिद्ध है। यहां से प्याज का निर्यात देश के अलावा विदेशों तक किया जाता है। प्याज, किसान के लिए एक नकदी फसल है। लेकिन प्याज उत्पादक किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या इसके भंडारण को लेकर है। उनके पास प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह नहीं है। इससे उनका प्याज जल्द खराब हो जाता है। वहीं प्याज के जल्द खराब होने के डर से कई किसान अपनी प्याज की फसल औने-पौने दाम में बेचने को मजबूर हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से प्याज को संग्रहित करने के लिए किसानों को भंडार गृह निर्माण पर सब्सिडी दी जाती है। अभी मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडार गृह निर्माण पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रैक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1
आलू प्याज जैसे नश्वर उत्पाद के भंडारण की सुविधा मिल सके इसके लिए किसानों को भंडार गृह बनवाने पर सब्सिडी देती है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को प्याज भंडार गृह पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। यह सब्सिडी किसानों को उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किसानों को प्रदान की जाती है। इसके तहत किसान 50 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम या भंडार गृह निर्माण कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग के तरफ से 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडारण के लिए अधिकतम 3,50,000 /- रुपए की लागत निश्चित की गई है। इसमें किसानों को लागत का अधिकतम 1,75,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इस तरह किसानों को भंडार गृह निर्माण के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान राज्य के किसानों को प्रदान किया जा रहा है।
राज्य में अभी सभी जिलों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। एक पोर्टल पर जारी किया गया है तो दूसरा लक्ष्य अतरिक्त प्रदाय किए गए है। दोनों ही लक्ष्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए कुल 351 का लक्ष्य जारी किया गया है तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 267 का लक्ष्य जारी किया गया है। पोर्टल पर जारी किए गए लक्ष्य के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 188 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 266 किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं सरकार की ओर से जारी किए गए अतिरिक्त प्रदाय लक्ष्य के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 163 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 1 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग की बेवसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/new-application पर जाकर देखी जा सकती है।
सब्सिडी पर प्याज भंडार गृह स्थापित करने के इच्छक किसान इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान 23 सिंतबर से सुबह 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन जिले के दिए हुए लक्ष्य के अनुसार किया जाएगा। आवेदन लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किया जा सकता है।
प्याज भंडार गृह स्थापना के लिए अनुदान हेतु आवेदन राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश की ओर से आमंत्रित किए गए हैं। राज्य में उद्यानिकी विभाग से संचालित सभी योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं इसलिए इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते अपना पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर कर सकते हैं। इसके अलावा योजना के संबंध में अधिक जानकारी हेतु उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं, या विकासखंड स्तर पर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।