प्रकाशित - 03 Sep 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
खेती-किसानी के काम को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सब किसान इन महंगे कृषि यंत्रों काे खरीद नहीं सकते हैं, खास कर छोटे और सीमांत किसान। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024 (Krishi Yantra Anudan Yojana 2024) के अंतर्गत आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है।
इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को रोटावेटर (Rotavator), कल्टीवेटर (Cultivator), थ्रेसर (Thresher), रीपर (Reaper), सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (Seed cum fertilizer drill) जैसे कृषि यंत्रों/मशीनों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन कृषि यंत्रों पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। ऐसे में किसान लगभग आधी कीमत पर कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग ने राज्य के किसानों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ लेकर सस्ती दर पर कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं।
राज्य सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना (Sub Mission on Agricultural Mechanization Scheme) के प्रावधानों के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024 (Krishi Yantra Anudan Yojana 2024) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी।
राज्य सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) योजना के तहत किसानों को राज्य में प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्रों जैसे- रोटावेटर, थ्रेसर, रीपर, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ, कल्टीवेटर, बंडफार्मर आदि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। किसान को कृषि यंत्र की खरीद कृषि विभाग में पंजीकृत फार्म से करनी होगी तभी अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। कृषि यंत्र खरीदने के बाद विभागीय अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा और इसके बाद किसान के जनआधार से जुड़े बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
कृषि यंत्र अनुदान योजना/ सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की होगी आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन हेतु जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज (documents) इस प्रकार से हैं-
यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो आप कृषि यंत्र अनुदान योजना/ सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाकर सस्ती पर कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए राज्य के किसान, राज किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Sathi Portal) पर ई-मित्र (E-Mitra) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2024 है। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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