प्रकाशित - 25 Oct 2022
सरकार की ओर से किसानों के लिए कई तरह की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। अब सरकार चाहती है कि कृषि के क्षेत्र में देश के युवा भी अपना योगदान दें। इसके लिए सरकार ने युवा किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की है। इसके तहत युवा किसानों को कृषि से संबंधित व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक की सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। दरअसल हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए इस स्कीम को शुरू किया है। इसके तहत युवाओं को कृषि व्यवसाय से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी और नया स्टार्ट अप शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए का ऋण सस्ती दर पर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से युवा, उद्यमियों और किसानों से आवेदन मांगे गए है। इच्छुक व्यक्ति इसमें 31 अक्टूबर तक आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में हरियाणा सरकार की इस योजना की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इसका लाभ उठा सकें।
हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के युवाओं, उद्यमियों और किसानों के लिए एक बहुत ही खास योजना शुरू की गई है। इसके तहत कृषि से संबंधित स्टार्ट अप शुरू करने के लिए सरकार से पैसा दिया जाएगा। इसके तहत चुने गए व्यक्तियों को सरकार 25 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगी ताकि वे अपना स्टार्ट अप शुरू कर सकें। यह खास योजना हरियाणा सरकार ने हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू की है। इसके तहत चुने गए लोगों को यूनिवर्सिटी की ओर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि इन्हें अपना स्टार्ट अप शुरू करने में आसानी रहे। इस तरह की योजना शुरू करने के पीछे हरियाणा सरकार का उद्देश्य राज्य के युवाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़कर राेजगार उपलब्ध कराना है।
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यदि आप काई कृषि से संबंधित स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे है तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। इसके लिए हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्याल हिसार एक शानदार योजना लाया है। इसके तहत आपको बस इतना करना है कि आपको एग्री स्टार्ट अप के लिए कोई धांसू बिजनेस आइडिया लेकर आना है। यदि आपका आइडिया पसंद आता है तो आपको यूनिवर्सिटी के एबिक सेंटर की ओर से इस बिजनेस आइडिया को शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए की मदद की जाएगी। इसके अलावा आपको इससे संबंधित पूरी ट्रेनिंग भी विश्वविद्यालय देगा। बता दें कि सीसीएचएयू में स्थापित किए गए एबिक सेंटर का उद्देश्य ही एग्री बिजनेस को बढ़ावा देना है। इसके लिए विश्वविद्यालय किसानों, उद्यमियों और युवाओं से आइडिया आमंत्रित करता है।
आवेदन करने वाले उम्मीदवार का मुख्य आइडिया एग्री बॉयोटैक, बागवानी, जैविक खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि अभियांत्रिकी, खेती मशीनीकरण, कम खर्च में अधिक उत्पादन, आपूर्ति श्रृखंला प्रबंधन, कटाई व कटाई के बाद की प्रक्रिया, खाद्य प्रक्रिया एवं मूल्य संवर्धन, कृषि में कृत्रिम बुद्धिमता इत्यादि से ही संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कोई दूसरा क्षेत्र से संबंधित आइडिया देते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
जिस उम्मीदवार का आइडिया संस्थान की ओर से चुना जाएगा, उसे 25 लाख रुपए की सहायता अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए दी जाएगी। इसके अलावा एबिक सेंटर की ओर से चयनित उम्मीदवार को मार्केटिंग, नेटवर्किग, लाइसेंसिग, ट्रेडमार्क व पेटेंट, तकनीकी व फंडिग से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो महीने का होगा।
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इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय व एबिक सेंटर की वेबसाइट www.hau.ac.in पर ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद चुनिंदा सबसे अच्छे आइडिया पर विचार किया जाएगा और यदि आइडिया पसंद आता है तो आपको संस्थान की ओर से वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग दी जाएगी।
योजना में आवेदन करने के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उनमें से प्रमुख दस्तावेज इस प्रकार से हैं।
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार योजनांतर्गत आवेदक करने वाले की व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित किया गया है। आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को सामान्य श्रेणी के उद्यमी के लिए 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। वहीं आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का ऋण चूककर्ता नहीं होना चाहिए। एक परिवार से मात्र एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगा। आवेदक की परिवार की वार्षिक आय राशि रुपए तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा योजनांतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदक तथा परिवार का कोई भी सदस्य पूर्व में किसी शासकीय योजना का लाभ न लिया हो।
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