प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 : 10 लाख नए घर बनाएगी सरकार, 22,800 करोड़ रुपए जारी

Share Product प्रकाशित - 19 Dec 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 : 10 लाख नए घर बनाएगी सरकार, 22,800 करोड़ रुपए जारी

जानें, किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ और इसके लिए कहां करना होगा आवेदन

Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 : प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जिसके तहत देश के लोगों को सस्ती दर पर रहने के लिए आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना के दूसरे चरण प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत राज्य में 10 लाख नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिलेगा जो किसी कारणवश अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे। योजना में अब तक 22,800 करोड़ रुपए की राशि जारी की चुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी

इस योजना के तहत लाभार्थी को मकान खरीदने या बनाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में घर के लिए अलग-अलग दी जाती है। यदि बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की तो इसके तहत मकान खरीदने के लिए पहले अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब इस योजना के दूसरे चरण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लाभार्थी को 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्र में मकान बनाने के लिए अधिकतम 1.30 लाख रुपए व मैदानी क्षेत्र के लिए 1.20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी मिलती है। यह सब्सिडी सीधा लाभार्थी के खाते में प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में किसे मिलेगी प्राथमिकता

राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0) की शुरुआत हो गई है। इसके तहत समाज के विशेष वर्गों को प्रथमिकता दी जाएगी। इसमें पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मी और झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में घर की आवश्यकता वाले परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए काम तेज कर दिया गया है। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मैदानी स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया है।

सब्सिडी पर घर लेने के लिए कैसे करें आवेदन

यदि आप मध्यप्रदेश के निवासी है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0) के तहत घर खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय सरकार ने मध्यप्रदेश में 10 लाख नए आवास निर्माण का लक्ष्य रखा है। ऐसे में मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्र के पात्र लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना से जुड़ी जानकारी नजदीकी नगरीय निकायों में उपलब्ध है। इसके अलावा पीएम आवास योजना शहरी की अधिकारिक वेबसाइट https://pmay-urban.gov.in/ के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं।

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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की खास बातें

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0) के तहत लाभार्थी को 4 घटकों के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आइएसएस) को शामिल किया गया है।

  • लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) के तहत 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के मकान (एक बारहमासी आवास- इकाई) के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी।
  • भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) वर्टिकल ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को पक्का घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वर्टिकल के तहत 30-45 वर्गमीटर कारपेट एरिया वाले किफायती घरों का निर्माण, सार्वजिनक अथवा निजी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एएचपी परियोजना में ईडब्ल्यूएस लाभार्थी को संपत्ति के खरीद मूल्य पर प्रत्येक ईडब्ल्यूएस (वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक) फ्लैट के लिए 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाएगी।
  • किफायती किराये के आवास (एआरएच) वर्टिकल उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और स्वच्छ रहने की जगह सुनिश्चित करेगा जो अपना घर नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें अल्पावधि के आधार पर आवास की आवश्यकता है या जिनके पास घर बनाने या खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है। एआएच शहरी प्रवासियों/बेघर/बेसहारा/औद्योगिक श्रमिकों/कामकाजी महिलाओं/निर्माण श्रमिकों/शहरी गरीबों (स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, अन्य सेा प्रदाता आदि),बाजार/व्यापार संघों, शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र, /संविदा कर्मचारियों/के साथ काम करने वाले प्रवासियों सहित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवास के निर्माण को बढ़ावा देगा। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इन घरों को रहने योग्य बनाने के लिए आवश्यकतानुसार परिसर के भीतर पानी, सीवर/सेप्टेज, स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, क्रेच आदि जैसे आवश्यक नागरिक/ सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमी के साथ वांछित पड़ोस की वाणिज्यिक सुविधाओं हो।
  • ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) वर्टिकल के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी के पात्र लाभार्थियों को मकान खरीदने, पुनर्खरीद करने या निर्माण के लिए 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए गृह ऋणों पर सब्सिडी दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी से संबंधित परिवार जिनकी वार्षिक आय क्रमश: 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख रुपए तक है। वे इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। योजना के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए एक व्यक्तिगत ऋण आवेदक को आय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत फॉर्म भरते समय उपरोक्त चार वर्टिकल में से किसी एक में लाभ लिया जा सकता है। एक बार वर्टिकल का चयन हो जाने के बाद, इसे बाद में इसे बदला नहीं जा सकेगा।
  • आवेदन पत्र भरने मात्र से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना का लाभ पाने का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक कि राज्य द्वारा आपकी पात्रता सत्यापित नहीं की जाती है।

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