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पीएम किसान योजना : परिवार के मुखिया के खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी 14वीं किस्त

प्रकाशित - 20 Jun 2023

परिवार के एक व्यक्ति को ही मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिये किसानों को सीधा लाभ प्राप्त होता है। इस योजना की खास बात ये हैं कि इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन इसके बावजूद कई किसान गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कई जगह परिवार के एक से अधिक सदस्य इसका लाभ ले रहे हैं। ऐसे में बता दें कि पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता अनुदान राशि का लाभ परिवार का एक ही व्यक्ति उठा सकता है और वह भी परिवार का मुखिया। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ किसानों को दिया जाता है।

किसानों को मिलते हैं 6000 रुपए

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि किसानों को 2000-2000 रुपए की तीन समान किस्तों में दी जाती है। यह किस्तें किसानों को हर चार माह के अंतराल में मिलती है। अब तक किसानों को इस योजना की 13 किस्तें मिल चुकी है और 14वीं किस्त के आने का किसानों को बेसब्री से इंतजार है।

ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आज हम आपको पीएम किसान योजना का लाभ कौन उठा सकता है और कौन नहीं, इस बात की जानकारी दे रहे हैं।

परिवार के मुखिया को ही मिलेगी 14वीं किस्त

पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की राशि के लालच में कुछ ऐसे लोग भी किसान सम्मान निधि का लाभ लेने लग गए जो इसके लिए पात्रता नहीं रखते हैं। योजना के नियमों के मुताबिक परिवार का एक ही सदस्य और वो भी मुखिया ही इस योजना के लाभ के लिए पात्र होगा। जैसे किसान के परिवार में पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी और वह खुद है तो इसमें पिता ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए पात्र माना जाएगा। चाहे सारे परिवार के सदस्य ही किसान क्यूं न हो। यानि परिवार का मुखिया जो पिता है और अभी तक उसी के नाम से खेत की जमीन के कागजात है, तो ऐसे में पिता ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। यदि एक ही परिवार से एक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो उसे गलत माना जाएगा। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि के लिए वैरिफिकेशन का काम चल रहा है। इसमें पता चलते ही ऐसे अपात्र किसानों को योजना से बाहर कर दिया जाएगा। उनकी वर्तमान में मिलने वाली 14वीं किस्त तो रोक ही दी जाएगी, साथ ही उन्हें आगे की किस्तों का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे अपात्रों को सारी किस्त की राशि सरकार को लौटानी होगी जो अब तक उन्होंने इस योजना के माध्यम से प्राप्त की हैं।  

पति व पत्नी दोनों किसान है तो किसे मिलेगा योजना का लाभ

यदि किसी परिवार में पति और पत्नी दोनों किसान हैं और दोनों ने ही पीएम किसान योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के लाभ के लिए आवेदन कर दिया है, तो ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें से भी उस व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा जिसके नाम खेत के कागज होंगे। यदि पति के नाम से खेत के कागज है तो उसे और यदि पत्नी के नाम से खेत हैं तो उसे ही इस योजना का तहत आर्थिक सहायता राशि की 2000 रुपए की किस्त दी जाएगी। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए खेत के कागजात किसान के नाम होने चाहिए यानी किसान के नाम खेत होना चाहिए तभी उसे सम्मान निधि का लाभ मिल सकता है।  

इन लोगों को भी नहीं मिलेगा योजना का लाभ

पीएम किसान योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त (14th installment of PM Kisan Yojana) पाने के लिए दस्तावेज सत्यापन और ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना जरूरी है। यदि किसी किसान ने ये दोनों काम नहीं करवाए हैं तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त नहीं मिल पाएगी। इसलिए किसानों को चाहिए कि वे ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करें। बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए सरकार की ओर से योजना से जुड़े हर किसान के लिए ये दोनों काम जरूरी कर दिए हैं। ई-केवाईसी के लिए आप निकटतम सीएससी सेंटर पर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

पीएम किसान योजना के लिए यह किसान नहीं होंगे पात्र

उपरोक्त के अलावा भी इस योजना के तहत जो लोग पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि नहीं ले सकते हैं, उनके संबंध में विवरण इस प्रकार से हैं

  • सरकारी सेवा से निवृत्त पेंशनभोगी कर्मचारी जिसकी पेंशन 10,000 रुपए मासिक या उससे अधिक हैं, वह इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।
  • वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले आकलन वर्षों में आयकर का भुगतान किया हो, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • यदि किसी परिवार को काेई सदस्य वर्तमान या इससे पहले संवैधानिक पद पर रहा हो, तो उस परिवार को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • वह किसान जिनके पास सरकारी खेत, किसी ट्रस्ट के खेत, सहकारी खेत आदि हो तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • यदि किसी परिवार को कोई सदस्य सांसद, विधायक, राज्य विधान परिषद का सदस्य रहा हो तो उस परिवार के सदस्यों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
  • नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व व वर्तमान अध्यक्ष इस योजना के पात्र नहीं हैं।
  • केंद्र या राज्य सरकारों, कार्यालयों और विभागों के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और इससे संबद्ध कार्यालयों या केंद्र के तहत स्वायत्त संस्थाओें के वर्तमान या पूर्व अधिकारी इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे।
  • स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जबकि मल्टी-टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी या समूह डी कर्मचारी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं।
  • इसके अलावा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेट, आर्किटेक्ट व अन्य पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्यक्ति भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

कब आएगी 14वीं किस्त (14वीं किस्त अपडेट)

बात करें पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त (14th installment of PM Kisan Yojana) की तो वह जून महीने के अंतिम सप्ताह तक आ सकती है। हालांकि सरकार की ओर से 14वीं किस्त जारी करने को लेकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं गया है। यह केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार पीएम किसान योजना की किस्त 14वीं किस्त किसानों के खातों में जल्द ही ट्रांसफर कर सकती है। 

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