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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना : ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी

Published - 09 Jul 2021

जानें, कैसे और कहां करना है आवेदन और क्या है शर्तें, जाने पूरी जानकारी

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां के ग्रामीण इलाकों की आधी से ज्यादा कृषि पर निर्भर है। किसानों को खेती में काम कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन सभी उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण ट्रैक्टर को माना जाता है। ट्रैक्टर से खेती का काम काफी हद तक आसान हो जाता है। इसलिए ट्रैक्टर हर किसान की जरूरत बन गया है। बड़े और प्रगतिशील किसान तो ट्रैक्टर खरीदने में सक्षम होते हैं लेकिन छोटे किसान इसे नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे किसानों के लिए ही सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत समय-समय पर जरूरतमंद किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराएं जाते हैं। 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1


कई राज्य भी देते हैं सब्सिडी पर ट्रैक्टर

कई राज्यों की ओर से किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं जाते हैं। राज्य अपने नियमानुसार निर्धारित सब्सिडी पर ट्रैक्टर देते हैं। ये सब्सिडी 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक होती है। मध्यप्रदेश सरकार की ई-कृषि यंत्र अनुदान के तहत इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश में किसानों को टै्रक्टर पर 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। इसमें महिला किसानों को विशेष लाभ प्रदान किया जाता है। 


पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता व शर्तें

  • पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पहली शर्त ये है कि किसान ने पिछले सात सालों में ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो। 
  • इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक किसान के पास खुद के नाम से कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है।
  • एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है। 
  • इस योजना से जुडऩे वाले किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए। 
  • इसके तहत परिवार से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है।
  • यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही है, लिहाजा बड़े किसान और जमींदर इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • जमीन के कागजात।
  • आवेदक का पहचान प्रमाण व मतदाता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस।
  • आवेदक का बैंक अकाउंट पासबुक।
  • आवेदक मोबाइल नंबर।
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।


कैसे करें इस योजना में आवेदन

पीएम किसान योजना का लाभ देश के सभी किसानों को दिया जाता है। लाभार्थी को अपने राज्य की योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। इन योजनाओं के तहत किसानों को नए टै्रक्टर और उपकरणों पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उनकेे खातों में पहुंचाई जाती है। किसान इसके लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को नजदीकी जनसेवा केंद्र या सीएससी डिजिटल सेवा (https://digitalseva.csc.gov.in/)  के माध्यम से इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। मध्यप्रदेश के किसान ई-कृषि यंत्र योजना के तहत ट्रैक्टर व कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए https://dbt.mpdage.org/ लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।


हरियाणा में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीद पर 25 प्रतिशत सब्सिडी

हरियाणा राज्य में प्रदूषण रहित खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीदी पर भी 25 फीसदी की छूट दे रही है। दरअसल, हरियाणा सरकार ने राज्य के 600 किसानों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने का बड़ा फैसला किया है। इसके लिए किसानों को 30 सिंतबर 2021 के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की बुकिंग करना होगी। खबरों के मुताबिक, अगर 600 से कम आवेदन आते हैं तो सभी किसानों को ई-ट्रैक्टर खरीदने पर यह छूट का फायदा दिया जाएगा। वहीं यदि आवेदन करने वाले किसानों की संख्या इससे अधिक रही तो लक्की ड्रा के जरिए नाम निकाले जाएंगे। बता दें कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का डीजल ट्रैक्टर की तुलना में एक चौथाई ही खर्च आता है। यही वजह है कि ट्रैक्टर निर्माता कई बड़ी कंपनियां अपना इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बाजार में उतार रही है। प्रसिद्ध ट्रैक्टर निर्माता कंपनी सोनालिका ने भी 25.5 किलोवाट की बैट्री से चलने वाला ई-ट्रैक्टर टाइगर लॉन्च किया है। इसकी शोरूम कीमत करीब 5 लाख 99 हजार रुपए हैं।


झारखंड में कृषि उपकरण बैंक योजना में 80 प्रतिशत सब्सिडी

झारखंड में छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि उपकरण बैंक योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत एक मिनी ट्रैक्टर के साथ सहायक यंत्र रोटावेटर दिया जाता है, या फिर एक पावर टिलर के साथ अन्य छोटे यंत्र दिए जाते हैं। फिलहाल इस योजना का लाभ सिर्फ जेएसएलपीएस की महिला समूहों को दिया जा रहा है। यह योजना राज्य सरकार की योजना है। कृषि यंत्र योजना के तहत जेएसएलपीएस द्वारा संचालित महिला समूहों को मिनी ट्रैक्टर और रोटावेटर दिया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी समूह को कृषि उपकरण बैंक स्थापना हेतु 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।  

 

डिस्कलेमर : यहां आपको बता दें कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना गूगल पर किसानों द्वारा सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला विषय है। केंद्र सरकार का इस नाम से कोई पोर्टल या वेबसाइट नहीं है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कृषि उपकरण संबंधी अनेक योजनाएं संचालित है। इन योजनाओं के माध्यम से समय-समय पर अलग-अलग राज्यों द्वारा किसानों को कृषि उपकरण व ट्रैक्टर सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाते हैं। कृषि व ट्रैक्टर उन्हीं किसानों को मिलते हैं जो योजना के पात्र होते हैं। ट्रैक्टर जंक्शन आपको राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराने वाली योजनाओं की जानकारी समय-समय पर देता है। भविष्य में ट्रैक्टर सब्सिडी से संबंधित योजनाओं की जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाएगी। बस बने रहें ट्रैक्टर जंक्शन के साथ।

 

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