Published - 28 Jun 2021
केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं संचालित कर रखी है, जिनसे किसानों को लाभ पहुंच रहा है। सरकार का मानना है कि कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। गांव-गांव में किसानों को ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना की जाती है। अब उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए किसानों से आवेदन मांगे हैं। इस बैंक में खरीदी जाने वाली कृषि मशीनरी पर सरकार की ओर से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
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भारत की केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारें चाहती है कि किसान कृषि मशीनरी से खेती करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार लें जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। इसी क्रम में देश के सभी किसानों तक कृषि मशीनरी की आसान पहुंच के लिए कई योजनाएं संचालित है। इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कृषि यंत्र बैंक (कस्टम हायरिंग सेंटर) की स्थापना करती है और राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराती है।
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने गांव-गांव में फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। फार्म फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिउ प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्डयू योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों व मशीनरी पर भी सब्सिडी दी जाएगी। जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत उत्तरप्रदेश प्रदेश के किसान ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र सब्सिडी पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इन सीटू योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन हेतु पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, सब मास्टर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम.बी. पलाऊ, सुपर सीडर, बेलर, सुपर स्ट्रा, मैनेजमेंट सिस्टम, जरो टिल सीड कम फर्टीड्रिल, हैप्पी सीडर, स्ट्रा रेक, क्रांप रीपर व रीपर कंबाडर आदि किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये सभी कृषि यंत्र ट्रैक्टर की मदद से संचालित किए जाते हैं।
उत्तरप्रदेश में इन सीटू योजना के अंतर्गत कृषि मशीनरी की खरीद पर किसानों को लागत की 80 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की ओर से 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की लागत वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि इन-सीटू योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के कृषि यंत्रों के क्रय के लिए कुल मूल्य के 80 प्रतिशत अर्थात 4 लाख रुपए का भुगतान कृषि विभाग द्वारा अग्रिम तौर पर संबंधित समितियों एवं ग्राम पंचायतों के खाते में ऑनलाइन जमा कराया जाएगा। इसके अलावा 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की कृषि मशीनरी की खरीद पर कोई अग्रिम धनराशि नहीं दी जाएगी। संबंधित संस्था को स्वयं के निजी बजट से यंत्रों को खरीदना होगा।
उत्तरप्रदेश में सब्सिडी पर कृषि यंत्रों को पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। इनमें आधार कार्ड, लाभार्थी की पहचान हेतु खतौनी (भूमि की पहचान हेतु), बैंक पास बुक का पहला पन्ना जिस पर लाभार्थी का विवरण उपलब्ध हों आदि शामिल है।
सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार दिए गए कृषि यंत्रों/ फार्म मशीनरी बैंक में से कोई भी कृषि यंत्र विभागीय वेबसाइट पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल www. upagriculture.com पर पंजीकरण कर टोकन निकाल सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक और विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने जिले या ब्लॉक के कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
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