प्रकाशित - 31 Oct 2024
भारत के अधिकांश किसान खेती संबंधी कार्यों के लिए हर साल बैंकों से लोन लेते हैं। लेकिन कई बार फसल में नुकसान, बाजार में मंदी व फसल का सही भाव नहीं मिलना आदि कारणों से उन्हें खेती में नुकसान हो जाता है और किसान समय पर लोन नहीं चुका पाते हैं और बैंक उन्हें डिफाल्टर घोषित कर देता है। अब ऐसे किसानों के लिए सरकार ने सकारात्मक सोच रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है और सरकार की ओर से राहत दी जा रही है। अगर किसान सरकार की इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें भविष्य फिर दुबारा से लोन मिल सकेगा। आइए, एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2024 के बारे में विस्तार से जानते हैं।
एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2024 को राजस्थान में लागू किया गया है। इस बार योजना का लाभ कृषि एवं अकृषि ऋण लेने वाले व्यक्तियों को भी दिया जाएगा। राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं अपेक्स बैंक सहित सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के लिये एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2024 लागू की गई है। इस योजना के दायरे में ऐसे सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण आयेंगे जो कि 31 मार्च, 2020 को अवधिपार हो गये थे और उसके बाद 31 मार्च 2023 को अशोध्य एवं संदिग्ध (बेड एण्ड डाउटफुल) श्रेणी में वर्गीकृत किया जा चुका है। इस योजना का दायरा विस्तृत करते हुए इसमें अब व्यक्ति विशेष के अलावा संयुक्त हिन्दू परिवार, प्रोपराईटर, पार्टनरशिप फर्म, प्रा . लिमिटेड कम्पनी, सहकारी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह आदि को भी सम्मिलित किया गया है। यह योजना 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगी ।
सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य में पहली पहली बार इस योजना के तहत दुर्घटना या अन्य किसी कारण से शारीरिक रूप से कमाने की स्थिति में नहीं होने वाले ऋणी को भी सम्मिलित करके राहत प्रदान की गई है। उन्होंने ने बताया कि कई बार प्राकृतिक आपदाओं और औद्योगिक मंदी के कारण ऋणी अपने ऋण का चुकारा समय पर नहीं कर पाता है और वह दुष्चक्र में फंस जाता है। ऐसे ऋणी सदस्यों को राहत देने और वे पुनः अपना कारोबार शुरू कर सकें, इसलिये इस योजना को लागू किया गया है।
एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2024 में कई तरह से राहत प्रदान की जाएगी। राज्य के सहकारिता मंत्री ने बताया कि लोन जिस दिन से अवधिपार हुआ है उस दिन से 8 प्रतिशत या ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर, जो भी कम हो उसे चुकाना होगा। यह ब्याज साधारण दर से वसूला जाएगा। वहीं जिन ऋणों के विरूद्ध कोलेटरल सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं है ऐसे प्रकरणों में यदि मूल राशि के बराबर ब्याज राशि बन रही है और 8 प्रतिशत की साधारण दर से ब्याज की गणना करने पर कुल राशि में से जो भी कम होगी, उस राशि को जमा कराया जाएगा।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि पर्सनल लोन, उपभोक्ता ऋण, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत लिये गये ऋणों के प्रकरण में ब्याज राशि को आधा ही वसूल किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ऋणी को आवेदन पत्र के साथ कुल वसूल योग्य राशि का 25 प्रतिशत जमा कराना होगा तथा शेष राशि को अधिकतम दो किस्तों में 31 मार्च, 2025 तक जमा कराना होगा।
एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास कुछ दस्तावेज होना अनिवार्य है जो इस प्रकार है :
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