प्रकाशित - 10 Feb 2023
देश में रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की कटाई का काम शुरु होने वाला है। किसानों को अपनी गेहूं की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए राज्य सरकारों ने विपणन वर्ष 2023 के लिए गेहूं की खरीददारी करने के लिए तैयारी शुरु कर दी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्य में गेहूं की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए फसल पंजीकरण की प्रक्रिया शुरु कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 लाख टन गेहूं खरीदने की घोषणा की है। साथ ही सरकार ने 3480 केंद्रों पर पंजीयन की प्रक्रिया चालू कर दी हैं। रबी सीजन 2023 के लिए एमएसपी पर गेहूं बेचने वाले किसानों को फसल बेचने के बाद डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक अकाउंट में पेमेंट मिलेगा। जिससे व्यापारी और बिचौलियों की मध्यस्थता की भी चिंता किसानों को नहीं रहेगी और रजिस्टर्ड किसान बिना किसी गड़बड़ी के अपनी फसल के वाजिब दाम प्राप्त कर सकेंगे। किसान भाइयों आज ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट के माध्यम से हम आपके साथ फसल पंजीकरण व बिक्री से जुड़ी सभी जानकारियां साझा करेंगे।
रबी की प्रमुख फसल गेहूं के लिए केंद्र सरकार ने इस बार 2125 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। देश में गेहूं के समर्थन मूल्य में पिछले साल के मुकाबले इस साल 110 रुपये की वृद्धि की गई है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को पिछले साल 2,015 से बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2,125 रुपये का किया गया है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीकरण करने के दौरान किसान को गेहूं के बुवाई के रकबा और गेहूं की खरीद के लिए चुने गए केंद्र की जानकारी देनी होगी, किसानों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन पटवारियों से करवाया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों को सीधा बैंक अकाउंट में पेमेंट मिलेगा। इससे किसानों को व्यापारी और बिचौलियों की मध्यस्थता की चिंता नहीं रहेगी और बिना किसी गड़बड़ी के सीधा किसानों को गेहूं की बिक्री का पूरा पैसा मिलेगा। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं बेचने के लिए किसान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए 50 रुपये के निर्धारित शुल्क पर एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर या लोकसेवा केंद्र पर भी जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार मध्य प्रदेश में किसानों की गेहूं की फसल के पंजीकरण के लिए 3,480 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जो भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी गेहूं की फसल को बेचना चाहते हैं तो उनके लिए फसल का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। राज्य में कुछ समय पहले तक सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के नियम अलग थे। किसान को मोबाइल पर इसकी तारीख मिलती थी और इसी तारीख को गेहूं बेचना अनिवार्य होता था, अब नई व्यवस्था में किसान किसी भी समय अपना गेहूं सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए किसान ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफे की मदद से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। किसान चाहें तो एमपी किसान एप्लीकेशन की मदद से अपने आप भी पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा, जिससे किसान की पहचान प्रमाणित की जाएगी। किसान को अपना बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड नंबर भी दर्ज करना होगा, ताकि व गेहूं का भुगतान सीधा अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सके।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को अपनी फसल का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार ने लास्ट डेट 28 फरवरी तय की है। पंजीकरण का काम पूरा होने के बाद प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरु की जाएगी। यदि गेहूं की बुवाई वाला खेत मृतक के नाम है तो उस पर खेती करने वाले उत्तराधिकारी के नाम से पंजीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारक किसानों को भी सहकारी समिति या विपणन समिति संस्था पर स्थापित केंद्रों से पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया है।
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