प्रकाशित - 12 Sep 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों की आय बढ़ाने और उनको उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास जारी हैं। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार हर रबी और खरीफ सीजन में फसलों की बुवाई से पहले उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) यानी एमएसपी (MSP) जारी करती है। एमएसपी जारी करने पीछे सरकार का उद्देश्य बाजार में फसलों के भाव घटने पर किसान को होने वाले नुकसान से उसे बचाना है।
हाल ही में सोयाबीन के बाजार भाव में इतनी गिरावट आ गई कि कीमतें एमएसपी से नीचे आ गई। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने तीन राज्यों में एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद की मंजूरी दी ताकि किसान को सोयाबीन की फसल को बेचने से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। इधर, मध्यप्रदेश में सोयाबीन की फसल की एमएसपी पर खरीद की मांग को भी केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। इसी बीच मध्यप्रदेश सरकार की ओर से अभी धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। इसी के साथ राज्य के किसान सोयाबीन की खरीद के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इन फसलों की खरीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू होगी और इसके लिए राज्य के किसान 4 अक्टूबर 2024 तक पंजीयन करा सकते हैं।
पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य किया गया है। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड से दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय में कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।
राज्य के किसानों की सुविधा को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने खरीफ की फसल जैसे- धान, ज्वार व बाजरा बचने के लिए नि:शुल्क और सशुल्क दोनों तरह की व्यवस्था की है। इसके तहत किसान अपने मोबाइल से पंजीयन करने के अलावा ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद पर तथा एम.पी. किसान एप पर नि:शुल्क पंजीयन करा सकते हैं।
यदि प्रदेश के किसान एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे के माध्यम से पंजीयन कराते हैं तो उन्हें निर्धारित शुल्क देना होगा। इन केंद्रों पर पंजीयन के लिए शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर द्वारा निर्देश जारी किया जाएगा। प्रति पंजीयन के लिए 50 रुपए से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान आधार कार्ड व अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना जरूरी होगा।
प्रदेश के सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर फसल का विक्रय के लिए पंजीयन करते समय किसान को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
केंद्र सरकार की ओर से खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान, ज्वार, बाजरा आदि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी घोषित कर दिया है, जिसके अनुसार किसानों से धान, ज्वार व बाजरे की खरीद इस रेट पर होगी-
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