प्रकाशित - 07 Oct 2024
कई राज्यों में खरीफ फसलों की कटाई और विक्रय का काम चल रहा है। इसी बीच राज्य सरकार ने अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) का लाभ देने के उद्देश्य से इसके पंजीयन की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए धान (Paddy), ज्वार (Jowar) और बाजरा (Bajra) के पंजीयन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब राज्य के किसान 14 अक्टूबर 2024 तक एमएसपी (MSP) पर अपनी धान, ज्वार व बाजरा की फसल बेचने के लिए पंजीयन कर सकते हैं। इससे पहले पंजीयन की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर 2024 थी जिसे राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है ताकि अधिक से अधिक कसानों को एमएसपी (MSP) का लाभ मिल सके।
मध्यप्रदेश में खरीफ विपणन सीजन वर्ष 2024-25 में एमएसपी पर धान, ज्वार व बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन 19 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। प्रदेश के किसान 14 अक्टूबर 2024 तक पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन के लिए नि:शुल्क व सशुल्क दोनों तरह की सुविधा दी गई है, किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी एक तरीके से अपना पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि के बाद किसानों को एमएसपी (MSP) का लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए किसान अंतिम तिथि का लाभ उठाकर अपनी फसल बेचने के लिए तय समय अवधि के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराकर एमएसपी का लाभ (Benefit of MSP) ले सकते हैं।
मध्यप्रदेश के जो किसान नि:शुल्क पंजीयन कराना चाहते हैं, वे अपने मोबाइल से पंजीयन करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर और एम.पी. किसान ऐप पर भी नि:शुल्क पंजीयन करा सकते हैं।
प्रदेश के जो किसान सशुल्क देकर पंजीयन कराना चाहते हैं, उनके लिए एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों पर पंजीयन के लिए 50 रुपए से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।
सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर की गई है। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।
पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरीफिकेशन कराना जरूरी होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा सकता है। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने की स्थिति में पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने पर ही यह पंजीयन मान्य होगा।
28 सितंबर 2024 तक प्रदेश के करीब 1.95 किसानों ने एमएसपी (MSP) पर अपनी फसल बेचने के लिए पंजीयन कराया है। समिति स्तरीय उर्पाजन केंद्र से ही अधिक से अधिक धान राइस मिलर्स को दी जाएगी। इससे समय पर मिलिंग का कार्य होने के साथ ही परिवहन और भंडारण व्यय में भी बचत होगी। किसानों को जल्द भुगतान एवं परिवहन व्यय को सीमित करने के लिए गोदाम स्तरीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा धान मिलिंग की समय सीमा जून-2025 तय की गई है।
प्रदेश में एमएसपी पर सोयाबीन खरीद (Soybean purchase on MSP) की प्रक्रिया को ई-उपार्जन पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के किसान सोयाबीन की फसल बेचने के लिए 20 अक्टूबर 2024 अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीकृत किसानों से 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सोयाबीन की खरीद की जाएगी। सोयाबीन उपार्जन के लिए 1400 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें यथा संशोधन भी किया जा सकेगा। प्रदेश में किसानों से 13.68 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद एमएसपी पर किए जाने का लक्ष्य दिया गया है। निर्धारित मात्रा से अधिक उपार्जन होने पर राज्य सरकार अपने स्तर पर सोयाबीन की खरीद करेगी।
केंद्र सरकार की ओर से खरीफ विक्रय सीजन 2024-25 के लिए फसलाें का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी (MSP) तय कर दिया गया है, जो इस प्रकार से है-
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