प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पेंशन स्कीम : किसानों को मिलेगी 3 हजार रुपए मासिक पेंशन

Share Product Published - 27 Dec 2019 by Tractor Junction

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पेंशन स्कीम : किसानों को मिलेगी 3 हजार रुपए मासिक पेंशन

सभी किसान भाइयों का ट्रैक्टर जंक्शन पर एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों को जागरूक करने की श्रेणी में आज आपको प्रधानमंत्री मानधन योजना के बादे में उन सभी जानकारियों से रूबरू कराएंगे जिनकी आपको जरूरत है।

कैसे किसानों को भी मिलेगी पेंशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को इस योजना को झारखंड के रांची शहर से लॉंच किया था। इस योजना में किसानों का रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से शुरू हो गया था। किसान मानधन योजना में 18 से 40 साल तक के किसान अंशदान जमा कराकर 60 साल बाद पेंशन के हकदार होंगे। इस योजना में 26 दिसंबर तक 18 लाख 29 हजार 469 किसान रजिस्टे्रेशन करा चुके हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी। इस योजना में जितना अंशदान किसान करता है उतना ही अंशदान केंद्र सरकार करती है।

यह योजना उन किसानों के लिए कारगर साबित होगी जो सिर्फ खेती-बाड़ी के भरोसे हैं। खासतौर से गरीब किसानों को जिनके पास आजीविका का कोई और साधन नहीं है। केंद्र सरकार ने किसान मानधन योजना के अगले तीन साल के लिए 10,774 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ सभी छोटे और सीमांत किसान को मिलेगा। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम  कर रहा है।

इसके पहले मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत देश के हर एक किसान को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। 

प्रधानमंत्री मानधन योजना:

पात्रता

  • छोटे और सीमांत किसान
  • प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
  • संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि।

अपात्र यानि इनको नहीं मिलेगा लाभ

  • सभी संस्थागत भूमि धारक
  • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
  • पूर्व और वर्तमान मंत्रियों/राज्य मंत्रियों और लोकसभा/ राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  • केंद्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनके क्षेत्र इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों/सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ/ क्लास को छोडक़र) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी।
  • सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था।
  • पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट्स पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके पेशे को पूरा करते हैं।
  • नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान। 
  • वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है।
  • वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाता
  • पीएम किसान खाता

आवेदन 

  • इस योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र किसान को सबसे पहले निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जाना होगा। 
  • वहां पर आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर के लिए पासबुक या स्टेटमेंट देना होगा जिसमें IFSC कोड अंकित हो। साथ ही दो फोटो भी देनी होगी। खसरा-खतौनी की नकल भी ले जानी होगी।
  • किसान की उम्र के हिसाब से नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्रामीण स्तर के उद्यमी (वीएलई) को दी जाएगी।
  • प्रमाणीकरण के लिए वीएलई आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि की जांच करेगा। 
  • वीएलई बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, पति / पत्नी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरणों को भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा। 
  • सिस्टम सब्सक्राइबर की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की गणना करेगा।
  • सब्सक्राइबर वीएलई को नकद में पहली सदस्यता राशि का भुगतान करेगा।
  • इसके बाद नामांकन सह ऑटो डेबिट जनादेश प्रपत्र मुद्रित किया जाएगा और आगे ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
  • फिर एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) बनेगा और किसान कार्ड मुद्रित किया जाएगा।
  • रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी।

 

प्रधानमंत्री किसान मानधन (पेंशन) योजना प्रीमियम कैलकुलेटर 
 

किसान की आयु किसान का योगदान सरकार का योगदान  कुल प्रीमियम 
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
18 वर्ष  55 रु. 55 रु. 110 रु.
19 वर्ष  58 रु. 58 रु. 116 रु.
20 वर्ष  61 रु. 61 रु. 122 रु.
21 वर्ष  64 रु. 64 रु. 128 रु.
22 वर्ष  68 रु. 68 रु. 136 रु.
23 वर्ष  72 रु. 72 रु. 144 रु.
24 वर्ष 76 रु. 76 रु. 152 रु.
25 वर्ष 80 रु. 80 रु. 160 रु.
26 वर्ष 85 रु. 85 रु. 170 रु.
27 वर्ष 90 रु. 90 रु. 180 रु.
28 वर्ष 95 रु. 95 रु. 190 रु.
29 वर्ष 100 रु. 100 रु. 200 रु.
30 वर्ष 105 रु. 105 रु. 210 रु.
31 वर्ष 110 रु. 110 रु. 220 रु.
32 वर्ष 120 रु. 120 रु. 240 रु.
33 वर्ष 130 रु. 130 रु. 260 रु.
34 वर्ष 140 रु. 140 रु. 280 रु.
35 वर्ष 150 रु. 150 रु. 300 रु.
36 वर्ष 160 रु. 160 रु. 320 रु.
37 वर्ष 170 रु. 170 रु. 340 रु.
38 वर्ष 180 रु. 180 रु. 360 रु.
39 वर्ष 190 रु. 190 रु. 380 रु.
40 वर्ष 200 रु. 200 रु. 400 रु.

 

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