मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है - मध्यप्रदेश ऋण की पूरी जानकारी

Share Product Published - 01 Apr 2020 by Tractor Junction

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है - मध्यप्रदेश ऋण की पूरी जानकारी

युवा किसानों के लिए 50 हजार से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण

ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करते हैं सरकार की उन योजनाओं की जिनके माध्यम से सरकार युवा किसानों को उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। मध्यप्रदेश में कृषक उद्यमी योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास चल रहे हैं। मध्यप्रदेश में इस योजना का शुभारंभ 2014 में हुआ था। इस योजना में राज्य सरकार युवा किसानों को 50 हजार से 2 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध कराती है। योजना का लाभ 18 से 45 साल के युवा उठा सकते हैं।

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मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का उद्देश्य

मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2014 में कृषक पुत्र-पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत की थी। यह योजना मध्यप्रदेश के सभी जिलों एवं सभी वर्ग के किसानों के लिए लागू है। योजना का उद्देश्य कृषक पुत्र एवं पुत्री को उद्योग/विनिर्माण/सेवा/व्यवसाय आदि उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है जिसमें कृषि आधारित/अनुषांगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत लोन 

वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना शुरू की गई थी। योजना की शुरूआत के बाद 2017 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। फिर 23 अप्रैल 2018 को भी एक और संशोधन किया गया जो 2020 में अभी तक लागू है। फिलहाल इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के युवा किसान किसी बिजनेस हेतु 50 हजार  से लेकर 2 करोड रुपए तक की राशि का लोन बैंक से हासिल कर सकते हैं।

 

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मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का क्रियान्वयन

मध्यप्रदेश में स्वरोजगार संबंधित योजनाएं संचालित करने वाले समस्त 14 विभाग इस योजना का संचालन अपने-अपने विभागीय अमले और बजट से करते हैं। इस योजना के वार्षिक लक्ष्य निर्धारण, समन्वय एवं क्रियान्वयन संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग नोडल एजेंसी है। मध्यप्रदेश का किसान इन संबंधित विभागों में स्वरोजगार की स्थापना करने की योजना बनाकर लोन ले सकते हैं। 14 विभागों की सूची इस प्रकार है।

  1. सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम विभाग 
  2. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
  3. माटी कला बोर्ड 
  4. हथकरघा और हस्तशिल्प निदेशालय 
  5. मध्य प्रदेश सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम
  6. जनजातीय कार्यविभाग आदिवासी वित्त एवं विकास निगम  
  7. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 
  8. विमुक्त घुमाकड़ एवं अद्र्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग 
  9. पशुपालन विभाग 
  10.  मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग 
  11.  किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग 
  12.  पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 
  13.  नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
  14.  उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

कृषक उद्यमी योजना की पात्रता

  • कृषक उद्यमी योजना का लाभ उन्हीं कृषक पुत्र-पुत्रियों को दिया जाएगा जो मध्यप्रदेश राज्य की सीमा में उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।
  • आवेदक मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होना चाहिए।
  • आवेदक कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • आवेदन की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • आवेदक कृषक पुत्र या पुत्री होना चाहिए अर्थात जिनके माता, पिता या स्वयं के पास कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता नहीं होना चाहिए। 
  • किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तिय संस्था / सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/ स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो , तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा। 
  • इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा।

 

 

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मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में शामिल परियोजनाएं

योजना में उद्योग विनिर्माण, सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें कृषि आधारित परियोजनाएं जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजिटेबल, डीहाईद्रेशन, टिश्यू कल्चर, दाल मिल, राइस मिल, प्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/ शर्टिंग व अन्य कृषि आधारित/ अनुषांगिक परियोजनाएं शामिल है। योजना में समस्त प्रकार के वाहन क्रय प्रतिबंधित होंगे परन्तु कृषि आधारित/अनुषांगिक परियोजना अंतर्गत मशीन/ उपकरण वाहन क्रय किया जाता है तो वाहन का आरटीओ पंजीयन व्यावसायिक श्रेणी में करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदक को शासन मार्जिन मनी / ब्याज अनुदान सहयता की पात्रता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में आवेदन

  • जो भी कृषक पुत्र-पुत्री इस योजना के तहत कोई बिजनेस शुरू करने के लिए लोन प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र 1 में पूछी गई सभी बातों का सही जवाब भरकर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में ऑनलाइन जमा करना होगा।
  • आपको ऑफिसियल वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/portal/services/msme2019/dept.aspx?Y=MMYUY पर जाकर सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग पर क्लिक करना होगा।
  • वहां पर आपको अपना नाम,  ईमेल पता,  फोन नंबर जैसी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी और आपको आगे से साइन इन करने के लिए एक पासवर्ड भी सत्यापित करना होगा।
  • यह सब करने के बाद जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर प्रदान किया जाएगा।
  • साइन अप करने के बाद आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंदर अपने फोन नंबर और पासवर्ड द्वारा लॉगिन करना होगा।
  • उसके बाद आपको अपने बिजनेस हेतु डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट विस्तृत रूप से प्रतिवेदन करनी होगी और यदि आप 10 लाख से अधिक का ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी बिजनेस रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित करवाने की आवश्यकता होगी।

 

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2020 के तहत वित्तीय सहायता 

  • इस योजना के तहत  बिजनेस के लिए न्यूनतम 50 हजार से अधिकतम 2 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा सकती है।
  • मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2020 के तहत फ्री योजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत जो कि अधिकतम 12 लाख रुपए होता है और बीपीएल परिवार के लिए परियोजना के पूंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत जोकि अधिकतम 18 लाख रुपए होता है वह सरकार द्वारा देय होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत आपके बिजनेस की पूंजीगत लागत पर पुरुषों को 5 प्रतिशत और महिलाओं को 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होगा।

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