Published - 06 Sep 2021 by Tractor Junction
न्यूनतम समर्थन मूल्य ( Buy at Minimum Support Price ) पर धान, ज्वार एवं बाजरा की कटाई इस माह के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इसके बाद किसान अपनी फसल मंडियों में बेचना चाहेंगे। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों की फसल खरीदने के लिए अभी से व्यवस्था की जा रही है। सभी राज्य अपने-अपने स्तर पर राज्य की मंडियों में व्यवस्था कर रही है। इसके लिए कई राज्यों फसल बेचने के लिए पंजीकरण शुरू किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु पंजीयन 15 सितंबर से शुरू करने जा रही है। बता दें कि किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए पंजीकरण अवश्य करवाना होगा। इसके अभाव में किसानों से फसल की खरीद नहीं की जाएगी। इसलिए किसान अपनी फसल बेचने के पंजीयन अवश्य करवा लें। किसानों की सुविधा के लिए मध्यप्रदेश में 1,718 पंजीयन केंद्र बनाए गए है।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों से वर्ष 2021-22 के लिए धान, बाजरा तथा ज्वार की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने जा रही है। इसके लिए पंजीयन 15 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2021 तक किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के किसान खरीफ फसलों के पंजीयन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए कई प्रकार की आनलाइन पंजीयन प्रक्रिया रखी गई है, जिससे किसान आसानी से घर बैठे अपना पंजीकरण कर सकते हैं। किसान अब अपना पंजीयन डाटा एंट्री के अलावा एमपी किसान एप, प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं एवं विगत खरीफ वर्ष में उपार्जन/पंजीयन करने वाले महिला स्व-सहायता समूह एवं एफपीओ द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र से भी करा सकेंगे। इसके अलावा सिकमिदार एवं वनाधिकार पट्टाधारी अपना पंजीयन समिति / एफपीओ / महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित केन्द्रों में ही करा सकेंगे। http://mpeuparjan.nic.in/PPMS2020/frm_kharif_FarmerDetails.aspx
राज्य के सिकमी एवं बटाईदार श्रेणी के किसान उपार्जन के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। ऐसे किसानों के अनुबंध की एक प्रति पंजीयन कराने वाले व्यक्ति/कृषक द्वारा संबंधित तहसीलदार को उपलब्ध कराना होगा। पंजीयन के समय सिकमी / बटाईदार के साथ मूल भू-स्वामी के आधार नंबर की जानकारी भी ली जाएगी। पंजीयन के लिए 15 अगस्त 2021 तक कराए गए अनुबंध ही मान्य होंगे।
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए पंजीयन करना जरुरी है। पंजीकृत किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से फसल बेचने की छूट होगी। इसके साथ ही गिरदावरी में दर्ज फसल के अनुसार ही किसान फसल बेच सकते हैं। अगर किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि का रकबा एवं बोई गई फसल से संतुष्ट ने होने पर पंजीयन के पूर्व संशोधन हेतु गिरदावरी में दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति का निराकरण होने एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान की संशोधित जानकारी आने पर ही पंजीयन किया जा सकेगा। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के रकबा, फसल एवं किस्म का सत्यापन एसडीओ /नायब तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।
समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
जिन किसानों ने खरीफ एवं रबी के मौसम में ई-उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया था, उन्हें पुन: दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। किसान द्वारा विगत वर्ष दिए गए आधार कार्ड और बैंक पासबुक के आधार पर पंजीयन किया जा सकेगा।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों से खरीफ फसल की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने जा रही है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा पहले से घोषित किए जा चुके हैं। इस वर्ष खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार तय किया गया है-
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