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मध्यप्रदेश की कृषि यांत्रिक योजना 2019 -2020 - कृषि उपकरण अनुदान योजना

Published - 26 Mar 2020

घर बैठे बने ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों के मालिक, सरकार से मिल रहा अनुदान

ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। सभी किसान भाई जानते हैं कि कोरोना वारयस के चलते देशभर में कामकाज ठप है। सिर्फ कृषि को छोडक़र कोरोना वायरस के कारण हर तरह का व्यापार, उद्योग व सेवा क्षेत्र नुकसान में है। वित्तीय वर्ष 2019-20 का समापन 31 मार्च को हो रहा है। ऐसे में किसानों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार की कई योजनाओं में लक्ष्य अधूरे रह गए हैं। अब संबंधित विभागों ने 31 मार्च तक शेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवेदन मांगे है। किसान इन योजनाओं में आवेदन करके  विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों व ट्रैक्टर के मालिक बन सकते हैं। सरकार की ओर से अनुदान उपलब्ध कराया है जा रहा है। आज हम बात करतें मध्यप्रदेश की कृषि यांत्रिक योजना की।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप -http://bit.ly/TJN50K1

 

मध्यप्रदेश की कृषि यांत्रिक योजना

कृषि यंत्रों और ट्रैक्टर के बिना आधुनिक समय में कृषि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। केंद्र व राज्यों की सरकारें 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है। इसी दिशा में विभिन्न प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। राज्य सरकारें समय-समय पर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है। मध्यप्रदेश में कृषि यांत्रिक योजना चल रही है। सरकार की इस योजना से अब तक हजारों किसान लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति 31 मार्च को होने वाली है, लेकिन सरकार की इस योजना में कई लक्ष्य अधूरे रह गए हैं। ऐसे में सरकार ने किसानों से 31 मार्च तक आवेदन मांगे हैं।

मध्यप्रदेश की कृषि यांत्रिक योजना की खास बातें

  • इस समय खेती में सहायक यंत्र रीपर कम बाईन्डर, स्वचलित रीपर, राईस ट्रांस प्लान्टर, रोटावेटर, ट्रैक्टर आदि हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित यंत्र ट्रैक्टर है।
  • मध्यप्रदेश में कृषि यांत्रिक योजना के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है।
  • यह योजना पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर है।
  • यदि किसान ट्रैक्टर और कृषि से संबंधित कोई यंत्र लेना चाहते हैं तो इस योजना के माध्यम से सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। 

 

यह भी पढ़ें : कृषि इनपुट अनुदान योजना 2019-2020 - किसान सब्सिडी योजना

 

मध्यप्रदेश की कृषि यांत्रिक योजना में आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड की कॉपी
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के लिए)
  • बी-1 की प्रति
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई उपकरणों की स्थिति में)

ट्रैक्टर खरीद के नियम/शर्त

  • निर्धारित श्रेणी के किसान ट्रैक्टर क्रय कर सकते हैं।
  • केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 7 वर्षों में ट्रैक्टर या पावर ट्रिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है।
  • ट्रैक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

 

यह भी पढ़ें : भविष्य में डीजल और पेट्रोल पर नहीं चलेंगे ट्रैक्टर, डीएमई इंजन होगा विकसित

 

कृषि यांत्रिक योजना में ऑनलाइन आवेदन

 

 

यदि कोई किसान ट्रैक्टर और कृषि से संबंधित कोई यंत्र लेना चाहते हैं तो इस योजना के माध्यम से सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। किसान भाई https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx लिंक पर आवेदन कर सकते हैं।

 

सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।

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