Published - 21 Apr 2020 by Tractor Junction
ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करते हैं यूनिक फार्मर आईडी यानी किसान पहचान पत्र की। केंद्र सरकार किसानों के लिए किसान पहचान पत्र (यूनिक फार्मर आर्डडी) बनाने की तैयारी कर रही है। इस आईडी के बनने के बाद किसान सरकारी की सभी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना पहले चरण में पीएम-किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड करीब 10 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम और अन्य योजनाओं के डेटा को राज्यों द्वारा बनाए जा रहे भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से जोडऩे की योजना है। इस डेटाबेस के आधार पर किसानों का विशिष्ट किसान पहचान पत्र बनेगा।
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इस समय देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं। जिनमें से 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान हैं। यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम खेती है। तकनीकी तौर पर किसान कहलाने के लिए सरकारी पैमाना है। इस पैरामीटर पर खरे उतरने वाले ही खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय किसान नीति-2007 के अनुसार ‘किसान’ शब्द का मतलब उगाई गई फसलों की आर्थिक या आजीविका क्रियाकलाप में सक्रिय रूप से शामिल व्यक्ति तथा अन्य प्राथमिक कृषि उत्पादों को उगाने वाले व्यक्ति से है। इसमें काश्तकार, कृषि श्रमिक, बटाईदार, पट्टेदार, मुर्गीपालक, पशुपालक, मछुआरे, मधुमक्खी पालक, माली, चरवाहे आते हैं। रेशम के कीड़ों का पालन करने वाले, वर्मीकल्चर तथा कृषि-वानिकी जैसे विभिन्न कृषि-संबंधी व्यवसायों से जुड़े व्यक्ति भी किसान हैं।
देश में 6,55,959 गांव हैं। इनमें से 5,91,421 गांवों के रेवेन्यू रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन या कंप्यूटरीकरण हो गया है। भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस का कंप्यूटरीकरण होने के बाद किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वालों का वेरीफिकेशन आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार के पास करीब 10 करोड़ किसान परिवारों का आधार, बैंक अकाउंट नंबर और उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड की जानकारी प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एकत्र हो चुकी है। इस डेटाबेस को मिलाकर यदि पहचान पत्र बनाने की कल्पना यदि साकार होती है तो किसानों का काम काफी आसान हो जाएगा।
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