प्रकाशित - 03 Apr 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
इस समय देश के कई राज्यों में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद शुरू की जा चुकी है। किसान मंडियों में अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए लाने लगे हैं। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से भी राज्य के किसानों से गेहूं की एमएसपी पर खरीद की जा रही है। खास बात यह है कि प्रदेश में किसानों को एमएसपी पर बोनस का लाभ भी दिया जा रहा है। एमपी में किसानों को राज्य सरकार की ओर से एमएसपी पर 125 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। ऐसे में यहां किसानों से 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद की जा रही है। बता दें कि इस साल 2024 के लिए केंद्र सरकार की ओर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जिस पर भाजपा सरकार की ओर से मोदी की 6 गांरटी के तहत किसानों को इस बार एमएसपी पर बोनस का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन साथ ही किसानों को मंडी में गेहूं की फसल लाने के संबंध में कुछ जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं जिनका किसान को पालन करना होगा ताकि उसे अपनी गेहूं की फसल एमएसपी पर बेचने में कोई समस्या नहीं आए।
जबलपुर कलक्टर दीपक सक्सेना द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के मुताबिक किसानों को स्लॉट बुक करने के बाद एफएक्यू गुणवत्ता की उपज खरीदी केद्रों पर लाने की सलाह दी गई है। वहीं उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए बिना स्लॉट बुकिंग के उपार्जन केंद्रों पर आए गेहूं की खरीद नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही ऐसे किसानों की जानकारी संकलित कर उनका पंजीयन निरस्त करने के संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी को प्रस्ताव भेजने को कहा है। बता दें कि कलक्टर सक्सेना द्वारा उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को यह दिशा-निर्देश धान उपार्जन के दौरान किसानों को हुई परेशानियों को देखते हुए जारी किए गए हैं।
यदि कोई किसान मंडी में अपनी गेहूं की उपज को साफ कराते हैं या अपनी उपज को अपग्रेड कराते हैं तो उनको जो भी शुल्क मंडी समिति द्वारा लिया जाता है वह उन्हें देना होगा। इसके बदले में उनको इस बाबत रसीद दी जाएगी। यदि रसीद नहीं दी जाती है तो इसे अवैध वसूली माना जाएगा और इसके लिए संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कलक्टर ने उपार्जन केंद्रों पर तुलाई के बाद गेहूं को उसी समय बोरी में भरने और उस पर किसान टैग लगाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके विपरित यदि बिना किसान टैग लगी गेहूं से भरी बोरियां उपार्जन केंद्र पर मिलती है तो इसे गंभीर अनियमितता माना जाएगा और इसके विरूद्ध एक्शन लिया जाएगा।
कमोडिटी ऑनलाइन मंडी भाव के मुताबिक वर्तमान बाजार दरों के अनुसार मध्यप्रदेश में गेहूं का औसत मूल्य 2331.11 रुपए प्रति क्विंटल है। सबसे कम बाजार कीमत 2100 रुपए प्रति क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार भाव 2839 रुपए प्रति क्विंटल देखा गया। मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों गेहूं के भाव इस प्रकार से रहे
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