प्रकाशित - 02 Dec 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
केंद्र सरकार की ओर से किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत रबी और खरीफ की फसलों का बीमा किया जाता है। फसल बीमा योजना किसानों की फसलों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इस योजना में फसलों का बीमा कराने पर बीमित फसल में प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाती है। इस तरह ये योजना किसानों को फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से बचाती है। अभी तक इस योजना के तहत मुख्य रूप से रबी और खरीफ की फसलों का बीमा किया जाता था। अब इस योजना के तहत किसान सब्जियों का बीमा भी करवा सकते हैं। इस योजना के तहत आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों का बीमा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए पीएम फसल बीमा योजना के तहत मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। इसके तहत रबी सीजन में उगने वाली कई सब्जियों को फसल बीमा के दायरे में लाया गया है। इससे राज्य के किसानों को लाभ होगा। अब किसानों को सब्जियों में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरवाई संभव हो सकेगी। इस योजना के तहत राज्य के किसान 15 दिसंबर 2022 तक अपनी बागवानी फसलों बीमा करवा सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको मौसम आधारित फसल बीमा योजना की जानकारी दे रहे हैं।
उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, कम या अधिक वर्षा की स्थिति निर्मित होना, ओला वृष्टि, चक्रवाती हवाएं आदि से उद्यानिकी फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। उद्यानिकी विभाग से मिली जानकारी अनुसार रबी वर्ष 2022 में रायपुर जिला अन्तर्गत बीमा कराने वाले कृषकों को अधिसूचित फसल के अनुसार निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसानों को जमा करानी होगी।
मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत टमाट्रर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज, आलू आदि बागवानी फसलों को शामिल किया गया है।
मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसान राज्य के किसानों को किस फसल पर निर्धारित बीमा राशि पर कितना प्रीमियम देना होगा। इसका विवरण इस प्रकार से है-
मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसान अपनी बागवानी फसल यानि सब्जी वाली फसलों का बीमा करवा सकेंगे। इसके लिए आवेदन हेतु उन्हें जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-
मौसम आधारित फसल बीमा योजना में आवेदन आपको पीएम फसल बीमा योजना के तहत ही करना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाकर वहां से फार्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेकर उसे सही प्रकार से भरकर उसके साथ मांगे गए दस्तावेजों की कॉपी लगाकर कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग कार्यालय में जमा कराना होगा। सत्यापन के बाद आपका फार्म संबंधित विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। वहीं यदि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है-
इस तरह मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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