Published - 12 Feb 2020
ट्रैक्टर जंक्शन पर एक बार फिर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। केंद्र सरकार साल 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में प्रयासरत है। केंद्र की मोदी सरकार अनेक योजनाओं की घोषणा कर चुकी है। इसी दिशा में उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने 2 करोड़ 38 लाख किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की घोषणा की है।
यूपी में अब मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हो गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना पर उत्तरप्रदेश के केबिनेट ने मोहर लगा दी है। योजना 14 सितंबर 2019 से शुरू मानी जाएगी। यूपी में सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा को लांच करके योगी सरकार ने एससी/एसटी तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी साधने का बड़ा प्रयास किया है। क्योंकि इस योजना से इन तीनों वर्गों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है।
किसानों के साथ खेतों में काम करते समय या मशीनीकरण का कार्य करते समय दुर्घटनाएं होती रहती है। जैसे थ्रेसर में फसल की कटाई करते समय दुर्घटनाएं होती रहती है। आरा मशीनों में काम करते समय कई बार हाथ कट जाता है। किसान जंगली-जानवरों के हमले या काटने के कारण भी घायल हो जाते हैं। कई बार किसानों की मौत तक हो जाती है। ऐसे कारणों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने यह योजना शुरू की है।
यूपी की पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ केवल खातेदार किसान और सह खातेदार को ही मिलता था। अब इस नई योजना मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किसान, उसकी पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र व पौत्री के साथ बटाईदार भी हकदार होगा। बीमित किसान की मृत्यु पर सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। जबकि दिव्यांगता पर बीमा राशि को श्रेणीवार रखा गया है। इसमें 60 फीसदी से अधिक दिव्यांगता पर अधिकतम दो लाख रुपए मिलेंगे। योजना में 18 से 70 साल तक की उम्र के किसान पात्र होंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर आवेदन के सभी प्रपत्र 45 दिन के अंदर तहसील कार्यालय में जमा कराने होंगे। एक माह तक के विलंब को क्षमा करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा। लेकिन 75 दिन के बाद आवेदन पर विचार ही नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ पीडि़त परिवारों को आसानी से मिल सके इसके लिए सरकार इस योजना के लिए एक पोर्टल तैयार करवा रही है। इस सॉफ्टवेयर पर प्रदेश के सभी जिलों से आवेदन पत्रों से संंबंधित योजनाएं जनपदों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। किसान/विधिक उत्तराधिकारी द्वारा इस पोर्टल पर सीधे आवेदन किया जा सकेगा। जब तक ऑनलाइन व्यवस्था शुरू नहीं होती तब तक तहसील में जिला अधिकारी को आवेदन पत्र ऑफ लाइन जमा करा सकते हैं।
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