Published - 01 May 2020
ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करते हैं कृषि इनपुट अनुदान योजना की। फरवरी और मार्च माह में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि व आंधी से रबी की फसल को नुकसान पहुंचा था। अब बिहार सरकार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसानों को मुआवजा दे रही है। बिहार सरकार ने अप्रैल माह में इस योजना के तहत 11 जिलों के किसानों से आवेदन मांगे थे। लॉकडाउन की वजह से बहुत कम किसानों ने आवेदन किए थे। अब सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया और योजना में प्रदेश के 23 जिलों को शामिल किया गया है। इन 23 जिलों के किसानों से 4 मई से 11 मई के बीच आवेदन मांगे गए हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे।
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कृषि इनपुट अनुदान योजना में वर्ष 2019-20 के रबी सीजन में मौसमी प्रकोपों के कारण फसल खराबे से प्रभावित 23 जिलों के 196 प्रखंड़ों के किसान आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य के 23 जिले इस प्रकार है : पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, ओरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, दरंभगा , समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, बाँका, मधेपुरा तथा किशनगंज। पहले इस योजना में राज्य के 11 जिलों के किसानों को शामिल किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 23 जिलों के 196 प्रखंडों के किसानों को शामिल किया गया है।
कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत बिहार राज्य के 23 जिलों के किसान 4 मई से 11 मई के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल वे किसान कर सकते हैं जिनकी फसल मौसमी प्रकोपों के कारण 4 से 6 मार्च और 13-15 मार्च के बीच बर्बाद हुई थी। पहले इस योजना के तहत 11 जिलों के किसानों से 18 अप्रैल तक आवेदन मांगे थे। अब 23 जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं।
किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बेहद आसान है। किसान स्वयं अपने मोबाइल/लैपटाप अथवा ई-किसान भवन से अनुदान के लिए आनलाइन आवेदन नि:शुल्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार सरकार के वेबसाइट http://www.krishi.bih.nic.in/ पर दिए गए लिंक DBT in agriculture पर या http://dbtagriculture.bihar.gov.in पर लॉगिन कर अपना पंजीकृत अवश्य करा लें। इसके अलावा सीएससी सेंटर से आवेदन कर सकते हैं। किसान नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर/वसुधा केंद्र पर से संपर्क कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अपना आवेदन करवा सकते हैं।
योजना के तहत किसानों को कृषि इनपुट अनुदान वर्षाश्रित यानि असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि सिंचित क्षेत्र के लिए किसानों को 13,500 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से यह अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हैक्टेयर के लिए ही देय है। सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए कम से कम एक हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि किसान के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में पहुंच जाएगी।
रबी सीजन फरवरी, मार्च में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा पाने के लिए 18 अप्रैल तक 13 लाख 20 हजार 558 किसानों द्वारा इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है। यह संख्या 11 जिलों के किसानों द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर है। राज्य सरकार द्वारा इस कृषि इनपुट अनुदान के लिए 518.42 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। फरवरी माह में फसल क्षति के लिए 12 लाख 14 हजार 888 किसानों द्वारा कृषि इनपुट अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसकी जॉच की जा रही है। अब तक जांच में सही पाए गए 54,174 किसानों के खाते में 18 करोड़ 37 लाख 37 हजार 401 रुपए अंतरित की गई है।
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