न्यूनतम समर्थन मूल्य : 10 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीद, यहां कराएं पंजीकरण

Share Product प्रकाशित - 28 Feb 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

न्यूनतम समर्थन मूल्य : 10 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीद, यहां कराएं पंजीकरण

जानें, किस रेट पर होगी गेहूं की खरीद और इसके लिए कैसे कराना होगा पंजीयन

गेहूं की कटाई का समय नजदीक आ गया है। ऐसे में सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर गेहूं की खरीद की तैयारी में जुट गई है। राज्य सरकार अपने स्तर पर गेहूं की खरीद के लिए पंजीयन (Registration for purchase of wheat), खरीद एजेंसियों व खरीद केंद्रों की व्यवस्था कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के किसानों से गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू की जाएगी जिसकी तैयारियां की जा रही है। प्रदेश सरकार ने एमएसपी (MSP) पर गेहूं की खरीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान पंजीयन करा कर अपनी गेहूं की फसल एमएसपी (MSP) पर बेच सकेंगे।

खास बात यह है कि प्रदेश सरकार इस बार किसानों को गेहूं की खरीद पर एमएसपी (MSP) के साथ बोनस (Bonus) भी दे रही है। इससे राज्य के किसानों को अब गेहूं बेचने से अधिक लाभ होगा। राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से गेहूं का एमएसपी 2275 रुपए घोषित किया हुआ है, इस पर राज्य सरकार 125 रुपए का बोनस देगी। इस तरह राज्य के किसानों को गेहूं की फसल बेचने से 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।

राज्य में कितने समय तक चलेगी एमएसपी पर गेहूं की खरीद (How long will the purchase of wheat on MSP continue in the state)

राज्य में फसल विपणन सीजन 2024-25 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से लेकर 30 जून 2024 तक की जाएगी। इसके लिए पंजीयन 20 जनवरी से शुरू कर दिए गए हैं। जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का विक्रय करना चाहते हैं वे किसान इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल राज किसान पर 25 जून 2024 तक अपना पंजीयन कर सकते हैं।

एमएसपी पर गेहूं बेचने से कितना मिलेगा लाभ (How much benefit will be gained by saving wheat on MSP)

केंद्र सरकार की ओर से फसल विपणन सीजन 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। इस पर राज्य सरकार की ओर से किसानों को राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत 125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जाएगा। इस तरह किसानों को इस साल गेहूं की फसल बेचने पर  2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। यह राशि सीधे किसान के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।

एमएसपी पर फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required for registration to sell crops on MSP)

यदि आप अपनी गेहूं की फसल एमएसपी पर बेचना चाहते हैं तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं

  • गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण हेतु जनआधार कार्ड अनिवार्य है।
  • किसान के जनआधार कार्ड में पंजीकृत परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों (जिनके नाम से गिरदावरी हो) द्वारा भी पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा सकता है।
  • पंजीयन से पहले पंजीयनकर्ता जिस बैंक खाते में फसल विक्रय का भुगतान चाहता है, उस बैंक खाते को जनआधार कार्ड से जुड़वाना जरूरी होगा।
  • पंजीकरण के समय पोर्टल पर किसान की गिरदावरी भू-प्रबंधन विभाग के रिकार्ड से ऑटो-फेच की जाएगी।
  • पंजीकरण प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जा रही है। ऐसे में संभावना है कि पंजीकरण के समय गिरदावरी ऑटो फेच नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में पोर्टल में यह प्रावधान किया गया है कि बिना गिरदावरी के ही किसान का पंजीकरण हो सके। जैसे ही ऑनलाइन गिरदावरी भू-प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, खरीद पोर्टल द्वारा ऑटो फेच कर ली जाएगी।
  • पंजीकरण के समय पोर्टल पर किसान की भूमि का विवरण राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से ऑटो फेच किया जाएगा। यदि किसान स्वयं भूमि मालिक नहीं है तो उसके द्वारा भूमि मालिक का जनआधार या आधार एवं किराए की भूमि/बटाईदार/अनुबंध भूमि पर कार्य करने के संबंध में स्व-घोषणा पत्र की स्व हस्ताक्षरित प्रति पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा।

एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए कैसे कराएं पंजीयन (How to register to sell wheat on MSP)

राज्य के जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का विक्रय करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। भारत सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशानुसार राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं की खरीद का कार्य mspproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे में किसान अपना पंजीयन इस पोर्टल पर कर सकते हैं। यदि आप स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में असमर्थ है तो आप ई-मित्र, अटल सेवा केंद्र या अन्य माध्यम से भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। पोर्टल पर पंजीयन किए जा रहे हैं और किसान 25 जून 2024 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं।

48 घंटे में किया जाएगा फसल का भुगतान

भारतीय खाद्य निगम की ओर से किसानों को गेहूं विक्रय का भुगतान सीधे उनके खाते में गेहूं बेचने के 48 घंटे के भीतर नियमानुसार कर दिया जाएगा। यदि किसानों को सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो किसान भाई विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 18001806030 पर सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं।

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